आर्म्स एक्ट के 02 अभियुक्त दोषी करार, न्यायालय ने तीन साल की सजा एवं दस हजार अर्थदंड लगाया
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
माननीय न्यायालय JMFC-1 के द्वारा सिवान जिला के जी०वी० नगर थाना कांड संख्या 163/21 धारा 25 (1b) a एवं 26 आर्म्स एक्ट के दोनों अभियुक्तों को कांड में दोषी पाए
जाने के उपरांत अभियुक्त 1. शंकर यादव को 03 साल की सजा एवं 10,000 रु का जुर्माना (जुर्माना नहीं देने पर 9 माह की अतिरिक्त सजा) तथा 2. पप्पू आलम को 02 साल की सजा एवं ₹ 10,000 जुर्माना (जुर्माना नहीं देने पर 06 माह की अतिरिक्त सजा) सुनाई गई।
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हिंदी आरंभ से ही एकीकरण की भाषा रही है- डॉ.अंजनी कुमार श्रीवास्तव।