गोरखपुर में आज रात से 83 घंटे की बंदी, जानें- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क:
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इस सप्ताह से प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक बंदी की अवधि बढ़ा दी है। 59 की बजाय अब 83 घंटे की लगातार साप्ताहिक बंदी होगी। यह बंदी शुक्रवार की रात आठ बजे से प्रभावी हो जाएगी और अगले सप्ताह मंगलवार की सुबह सात बजे तक जारी रहेगी। शेष दिन रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं अनावश्यक आवाजाही बंद रहेगी।
साप्ताहिक बंदी में यह कार्य होंगे
साप्ताहिक बंदी के दिन शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सफाई एवं सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाता है। इस बार भी सैनिटाइजेशन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। पंचायत चुनाव से लौटकर आने के बाद जिले में पुलिस बल की भी पर्याप्त उपस्थिति रहेगी, जिसके कारण सख्ती भी बरती जाएगी। अनावश्यक बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क के मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इन्हें मिलेगी छूट
साप्ताहिक बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की छूट होगी। दवा की थोक एवं फुटकर दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना जांच एवं टीकाकरण का काम जारी रहेगा। दूध,फल, सब्जी एवं राशन भी मिलेगा। पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग बंद रहेंगे। बंदी पर नजर रखने के लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के कर्मियों को आइकार्ड दिखाकर आने-जाने की छूट होगी। समाचार पत्र वितरक, रसोई गैस की होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी मैन आदि को आने-जाने दिया जाएगा। पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। ट्रेन, बस एवं वायुयान से यात्रा करने के लिए लोगों को वैध टिकट दिखाने पर आने-जाने की छूट होगी। बड़े निर्माण कार्य भी चलते रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
कोविड प्रोटोकाल के साथ हो सकेंगी शादियां
इस साप्ताहिक बंदी में भी पहले से निर्धारित शादी समारोह के आयोजन को मंजूरी होगी। पर इसमें कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह से पालन करना होगा। सभी को मास्क पहनना होगा। सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा और शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। शादी में आते-जाते समय शादी का कार्ड अपने पास रखना होगा।
इस सप्ताह शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार की सुबह सात बजे तक साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। अनावश्यक बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा। दवा की थोक एवं फुटकर दुकानें खुलेंगी। पूरे जिले में व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। – के. विजयेंद्र पाण्डियन, जिलाधिकारी।
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