झारखंड में प्रशिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता.

झारखंड में प्रशिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता.

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 मार्च को कैबिनेट के फैसले के आधार पर विधानसभा में सोमवार को तीन महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणायें की। उन्होंने राज्य के निजी क्षेत्र के कारखानों में 75 प्रतिशत स्थानीय को आरक्षण का ऐलान किया। साथ ही सड़क दुर्घटना में मौत के मामलों में आश्रितों या हकदार को एक लाख रुपये अनुग्रह अनुदान और राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार पांच हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में 12 मार्च को 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उपरोक्त तीनों प्रस्तावों के नीतिगत हैं। विधानसभा आहूत होने के कारण इनसे जुड़ी सूचना कैबिनेट की बैठक के बाद आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी। ऐसा करना सदन की अवमानना होती। सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिए तीनों घोषणा विधानसभा में की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद से जनहित में कई कार्य किए जा रहे हैं। आगे भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आएंगे, जाएंगे लेकिन संस्थायें बनी रहेंगी। इसलिए संसदीय परंपरा का आदर करते हुए नीतिगत मुद्दों पर सदन के बाहर सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई।

निजी कंपनियों में स्थानीय को 75 फीसदी आरक्षण : अब राज्य के निजी कारखानों के कुल पदों में 75 फीसदी स्थानीय को आरक्षण का नियम बन गया है। अब झारखंड में 30 हजार रुपये वेतन तक वाले पदों पर 75 फीसदी स्थानीय को आरक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है।

सड़क दुर्घटना में मौत पर आश्रित को एक लाख रुपये मुआवजा :
सड़क दुर्घटना में मौत को आपदा की श्रेणी में लाया गया है। सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित या हकदार को गृह कारा विभाग की ओर से एक लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में दिया जाएगा। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के इससे संबंधित नियम पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना : राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित बेरोजगार जो किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में नहीं हैं उन्हें साल में एक बार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पांच हजार रुपये श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिया जाएगा। दूसरी ओर विधवा, परित्यागता, दिव्यांग, आदिम जनजाति को 50 प्रतिशत अतिरिक्त यानि 7500 रुपये बतौर प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत विभिन्न विभाग कौशल प्रशिक्षण कराते हैं। सभी विभागों से प्रशिक्षितों की संख्या एकत्र की जा रही है। प्रोत्साहन भत्ता का लाभ वर्ष 2021-22 के दौरान मिलेगा।

विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा लिए ऐतिहासिक निर्णयों को रखा। ‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि’ के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति वर्ष रु 5000 प्रोत्साहन राशि। निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय लोगों का नियोजन। सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को एक लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। –हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री

Leave a Reply

error: Content is protected !!