पटना हाईकोर्ट ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को होली से पहले दिया बड़ा सौगात
परीक्षाफल प्रकाशित की तिथि के बाजाय प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क :
सारण जिले के अप्रशिक्षित शिक्षक संजय कुमार भारती , राजेश तिवारी, छविनाथ मांझी, सदानंद दास, सुदामा मांझी, गुलाम मुस्तफा सहित 65 अप्रशिक्षित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के परीक्षाफल प्रकाशित की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान देने के आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 6412/20 में दायर किया था. जिसपर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। पटना हाईकोर्ट ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को होली से पहले बड़ा सौगात दिया है।
बताया जाता है कि याचिका संख्या 6412/20 में पारित हालिया आदेश के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय ने अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के परीक्षाफल प्रकाशित की तिथि के बाजाय प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि अर्थात मई 2017 से प्रशिक्षित वेतनमान देने का निर्देश बिहार सरकार को याचिका के सुनवाई के दौरान दिया है।
क्या कहते है अधिवक्ता
याचीयकर्ता के वकील शशि शेखर तिवारी ने बताया कि उक्त को बाधित/ संकुचित करने वाला निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा 22.6.2020 को हस्ताक्षरित निर्गत पत्र रद्द किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि नि:संदेह रूप से उच्च न्यायालय के आदेश से होली के पूर्व आने से यह आदेश शिक्षकों में खुशी का माहौल ले कर आया है।
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