सीवान अनुमंडल पदाधिकारी ने राज्य खाद्य निगम के गोदामों द्वारा सड़े हुए चावल की आपूर्ति करने वाले दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने का दिया निर्देश
अनुमंडल पदाधिकारी ने राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को खराब चावल की जगह अच्छी गुणवत्ता का चावल अविलंब उपलब्ध कराने का दिया निर्देश
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श्रीनारद मीडिया, प्रसेनजीत चौरसिया, सीवान (बिहार):
सीवान जिला अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में 13 अप्रैल को सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ आपूर्ति की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य खाद्य निगम सीवान से आपूर्ति किए गए चावल खाने योग्य नहीं है। जिसके कारण विक्रेताओं को वितरण करने में उपभोक्ताओं के कोप भाजन का शिकार होने के साथ अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे कभी भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन सीवान के महामंत्री अभय कुमार सिन्हा द्वारा आवेदन दिया गया है कि सी एम आर के नाम पर खराब गुणवत्ता का चावल डोर-स्टेप डिलीवरी के माध्यम से पीडीएस के दुकानों पर भेजा जा रहा है।
यही खबर प्रकाशित हुआ था जिस पर हुआ कार्रवाई
जिसके संबंध में अनुमंडल पदाअधिकारी ने कहा कि गत माह फरवरी व मार्च में खराब गुणवत्ता का चावल विक्रेता को डोर-स्टेप डिलीवरी के माध्यम से दिया गया था। जिस के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा एवं सीवान अनुमंडलान्तर्गत सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के द्वारा चावल की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम सीवान को शिकायत की गई थी। परंतु आपके स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि चावल उठाव कराने से पूर्व SFC द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पदाधिकारी से खाद्यान्न के गुणवत्ता की जांच उपरांत ही चावल प्रखंड के गोदामों में भेजा जाता है, फिर किस परिस्थिति में सभी प्रखंड गोदाम में सड़ा हुआ चावल एवं खुद्दी युक्त चावल भेजा गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुणवत्ता नियंत्रण पदाधिकारी एवं उठाव पदाधिकारी द्वारा गलत मानसिकता से सड़े हुए चावल एवं खुद्दी युक्त चावल की आपूर्ति कराई जा रही है।
अनुमंडल अधिकारी ने कहा कि इसके संबंध में यथाशीघ्र दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए जिन विक्रेताओं को खराब चावल की आपूर्ति की गई है उन्हें अच्छी गुणवत्ता का चावल अविलंब उपलब्ध कराया जाए नहीं तो बाध्य होकर आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा।
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