बिहार में राशन बांटने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, पीडीएस दुकानों पर अब नए तरीके से होगा सत्यापन
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क::
बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने जन वितरण प्रणाली की राशन दुकानों से अनाज बांटने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए पीडीएस दुकानदार लंबे समय से मांग कर रहे थे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पॉस मशीन पर लाभुकों से अंगूठे के निशान नहीं लिए जाएंगे बल्कि उनके आंख स्कैन कर अनाज दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी 38 जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है।
विभाग ने आदेश दिया है कि हर लाभुक को अनाज योजना का लाभुक सुनिश्चित करना जिला आपूर्ति पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। दुकानदार द्वारा अनाज नहीं मिलने की शिकायत पर संबंधित एसडीओ एक्शन लेंगे। विभागीय आदेश के मुताबिक आंख स्कैन से बिना संपर्क के लोग बायोमीट्रिक सत्यापन कर सकते हैं। इस बारे में सभी जिलों के जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दुकानदारों को दिया गया है। बायोमीट्रिक की अनिवार्यता इसलिए भी खत्म नहीं जा सकती कि इससे पोर्टेबिलिटी और वन नेशन वन राशन कार्ड भी बंद हो जाएगा।
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