सीवान जिले में शुक्रवार की शाम चार बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी सभी दुकानें
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार)
गृह विभाग के निदेश के आलोक में सीवान जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने जिले में दिन प्रति दिन तेजी से बढ़ रहे कोरोना महामारी को लेकर साप्ताहिक लॉक डाउन का बड़ा निर्णय लिया है। प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी दुकानें एवं व्यापारिक /व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेगे। इस दौरान जिले में धारा १४४ दिनांक 15 मई 2021 तक लागू रहेंगें। यूं कहे कि शुक्रवार की शाम चार बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक सभी दुकानें एवं
व्यापारिक /व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेगे । इस अवधि में केवल दवा, दूध, रसद सामग्री फल, सब्जी , अंडा मीट मछली एवं विनिर्माण सामग्री की दुकानों, मेडिकल इंट्रूमेंट से संबंधित दुकान, गैरेज एवं मोटर पार्टस की दुकाने 4 बजे शाम तक खुलेंगे। रेस्टुरेंट एवं भोजनालय रात्रि 9 बजे तक होम डिलेभरी के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार खुलेंगे। इस दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के शर्त के साथ खुलेंगी।
संपूर्ण जिला में सभी दुकानें एवं व्यापारिक /व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगी तथाा वाहन परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी के आदेश के उल्लंघन करने पर भादवि की धारा-188 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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