हत्या की नियत से अपहरण मामले में वर्षों से फरार चल रहे पूर्व सांसद पप्पु यादव की हुई गिरफ्तारी
मधेपुरा के कुमारखंड थाना कांड संख्या 68/89 में वर्षों से थे फरार
पटना पहुंची मधेपुरा पुलिस
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:
पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ,सोशल डिस्टेंसिंग ,सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा एकेडमिक कोविड-19 महामारी अधिनियम के उल्लंघन पर पीरबहोर थाना में भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी रोग अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत केस संख्या 199/21 दिनांक 11.5.21 दर्ज की गयी । जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 143 /188 /269 /353 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51/ 52 /54 तथा महामारी रोग अधिनियम के 3/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उक्त आशय के बारे में पीएमसीएच नियंत्रण कक्ष के प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसौढ़ी श्री रास बिहारी दूबे एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा पीरबहोर थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है। माननीय सांसद एवं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अधिसूचित आपदा काल में विधि व्यवस्था संधारण में बाधा पहुंचाया गया है एवं महामारी एक्ट 1897 का घोर उल्लंघन किया गया है। साथ ही उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, सरकारी कार्य में बाधा एवं एपेडमिक कोविड-19 महामारी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है।
इसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मधेपुरा पुलिस उनको वर्षों से फरार चल रहे मामले में गिरफ्तार कर मधेपुरा ले जाने के लिए पटना आ गयी है।
गौरतलब हो कि पूर्व सांसद पर मधेपुरा जिले के कुमार खंड थाना कांड संख्या 68/89 में भादवि की धारा 364/34 में मामला दर्ज है जिसमें वर्षों से फरार फरार चल रहे हैं। इस मामले में एसीजेएम प्रथम मधेपुरा के न्यायालय से विगत 22 मार्च 2021 को गिरफ्तारी का नोटिश निगर्त हुआ था। इसी मामले में मधेपुरा पुलिस गिरफ्तार पप्पु यादव को अपने साथ लेकर मधेपुरा जाएगी।
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