मुंगेर गोलीकांड में मारे गए युवक के परिवार को देना होगा 10 लाख मुआवजा-सुप्रीम कोर्ट.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को मुंगेर गोलीकांड में मारे गए युवक अनुराग पोद्दार के पिता को 10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. इसे लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवायी की और पटना हाईकोर्ट के फैसले को कायम रखा. अदालत ने बिहार सरकार की याचिका को खारिज करते हुए अभी तक पीडित परिवार को मुआवजा नहीं देने पर फटकार भी लगाई है.

दुर्गापूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर के दीनदयाल चौक पर हुए पथराव व फायरिंग की घटना में एक युवक की सिर में गोली लगने से मौत हो गयी थी. युवक की पहचान मुंगेर के अनुराग पोद्दार के रूप में हुई थी. यह घटना पूरे देश में सुर्खियों में रहा था. वहीं इस मामले की सुनवायी पटना हाईकोर्ट में चल रही थी. अप्रैल महीने में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि पीडित परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर सरकार देगी. इसके लिए एक महीने की मोहलत दी गई थी. 6 मई तक मृतक के पिता अमरनाथ पोद्दार को दस लाख मुआवजा राशि अदा करने का आदेश बिहार सरकार ने नहीं माना और इस फैसले के खिलाफ सुप्र्रीम कोर्ट पहुंची.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएसपी दायर किया था. जिसकी जानकारी पटना हाईकोर्ट को दी गई थी. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अपना फैसला सुना दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में बेहद सख्ती दिखायी है. पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखकर बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दी गई है.

बता दें कि 26 अक्टुबर 2020 को मुंगेर में हुए इस घटना के बाद मृतक युवक अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार ने एक एक रिट याचिका दायर की थी. पटना हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल को इसपर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए थे.मामले की जांच CID से करवाने का निर्देश दिया गया था. साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये देने का आदेश पटना हाईकोर्ट के तरफ से दिया गया था.

उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इस घटना की जांच में जुटी सीआईडी टीम के अनुसंधान में कई कमियों को सामने लाया था और उसे शीघ्र ही दूर करनें का आदेश सीआईडी एडीजी को दिया था. वहीं इस मामले में तत्कालिन एसपी लिपि सिंह से पूछताछ करने की बात भी सीआईडी के द्वारा की गई थी.

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