दो साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, अदालत ने सुनाई यह कठोर सजा
पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश राेहित शंकर की अदालत ने दो साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने मामले में दोषी दिलीप साह को सोमवार को अपने फैसले में सात साल की कठोर कैद सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने उक्त अपराधी को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो की विशेष अदालत का वर्चुअल सुनवाई में यह पहला फैसला है। वर्चुअल मोड में जेल के अंदर बैठे दोषी को जेल से ही वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित कराया गया। विशेष न्यायाधीश और विशेष लोक अभियोजक भी गूगल मीट के जरिए सुनवाई में भाग लेते हुए मुकदमे को फैसले के मुकाम तक पहुंचाया। अभियोजन पक्ष ने इस मुकदमे में सात गवाहों की गवाही कराई थी जो दर्ज केस में लगाए गए आरोप को पुष्टि करने वाली गवाही दी थी।
22 मार्च 2019 को हुई थी बाथ थाना क्षेत्र में वारदात
बाथ थाना क्षेत्र में 22 मार्च 2019 को दो साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी दिलीप साह ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। अभियुक्त ने बच्ची को उसके घर से गोद में लेकर बाहर पुचकारते हुए ले गया था। तब बच्ची की मां घर में रोटी पका रही थी। अभियुक्त बच्ची को पड़ोस के एक अर्धनिर्मित मकान के पीछे ले गया और वहां चटाई बिछा कर उससे गलत करने की कोशिश ही कर रहा था कि बच्ची के पिता वहां पहुंच गए। अभियुक्त को नग्न हालत में देख बच्ची के पिता ने शोर मचाया था। घटना की बाबत पिता ने बाथ थाने में अभियुक्त के विरुद्ध् केस दर्ज कराया था। विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 अप्रैल 2021 को सुनवाई के दौरान कांड में दोषी पाया था। सजा सुनाने के लिए तब न्यायाधीश ने 19 अप्रैल 2021 को तिथि तय कर दी थी। लेकिन फैसले की तिथि के पूर्व न्यायालय की कार्यवाही कोरोना काल में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्यवाही से खुद को अलग कर लेने के कारण फैसला लंबित चला आ रहा था।