पंचायत के अवधि विस्तार मामले को सरकार के समक्ष रखने की छूट
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:
पटना हाई कोर्ट ने राज्य में वर्तमान पंचायत के अवधि विस्तार को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को मामले को राज्य सरकार के समक्ष रखने की छूट दी। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र कुमार गुप्ता समेत उक्त मामले को लेकर दायर अन्य दो याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। विदित हो कि वर्तमान पंचायत का कार्यकाल आगामी 15 जून को पूरा हो जाएगा। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र कुमार गुप्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह का उक्त मामले में कहना था कि पंचायत चुनाव नहीं करवाने की वजह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ई) व बिहार पंचायत राज एक्ट, 2006 की धारा 14 व 124 के अनुसार पंचायत का पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उनका यह भी कहना था कि इसी प्रकार के मामले में भंग किये गए ग्राम पंचायत के मुखिया व उनके सदस्यों की अध्यक्षता में पंचायत के कार्यों के संचालन हेतु झारखंड राज्य में छः महीनों का अवधि विस्तार देते हुए कार्यकारी कमेटी का गठन किया गया है। धर्मेंद्र कुमार गुप्ता प्रदेश सचिव एवं प्रदेश प्रवक्ता बिहार राज्य मुख्य महासंघ पटना याचिकाकर्ता जनहित याचिका ने बताया कि इस आदेश के पारित होने से
बिहार के सभी मुखिया प्रसन्नता जाहिर किया है।
यह भी पढ़े
चाकू से गोद कर युवक को फेंका , गंभीर स्थिति में गोरखपुर रेफर
बिहार में परामर्श समिति के स्ट्रक्चर पर नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर.
मदारपुर के मुन्ना हत्याकांड में पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज , 9 नामजद , 4 गये जेल
जरती माई मन्दिर के निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच उठे विवाद के बाद जमकर मारपीट
बिहार में नई गाइडलाइन जारी: एक दिन बीच कर खुलेंगी सारी दुकानें
सीवान फतेहपुर के आदित्य अंशु ने बीपीएससी परीक्षा पास कर बना पंचायती राज पदाधिकारी
लिव-इन रिलेशन में रहने के फैसले का मूल्यांकन करना अदालत का काम नहीं : हाईकोर्ट