आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के पदों एवं स्थानों में पद आरक्षण एवं आवंटन से सम्बन्धित प्रखंडो के सभी बीपीआरओ एवं सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को डीपीआरसी भवन के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया
■ आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव तैयार करने में पंचायत अधिनियम एवं पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के सुसंगत प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन, कड़ाई एवं शुद्धता से किया जाए- डीपीआरओ बोकारो….
■ चक्ररानुक्रम में परिवर्तन होने के कारण विहित प्रपत्र-2 के भाग तीन एवं चार में भी चक्ररानुक्रम सिद्धांत के अनुरूप परिवर्तन किया जाना
■ सभी बीपीआरओ आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार कर भेजा जाय- डीपीआरओ बोकारो….
श्रीनारद मीडिया, बोकारो, (झारखंड)
बोकारो :- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर आज दिनांक 21 जून 2021 को डीपीआरसी भवन के सभागार (नियर रेडक्रॉस भवन) में जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री राज शेखर की अध्यक्षता में सभी प्रखंडों के बीपीआरओ एवं सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ बैठक की गई। उक्त बैठक में पंचायत चुनाव से सम्बंधित पद आरक्षण एवं आवंटन से प्रशिक्षण दिया गया।
■ चक्ररानुक्रम में परिवर्तन होने के कारण विहित प्रपत्र-2 के भाग तीन एवं चार में भी चक्ररानुक्रम सिद्धांत के अनुरूप परिवर्तन किया जाना-
जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री राज शेखर ने कहा कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 के निमित्त झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा- 17, 36 एवं 51 एवं धारा-21, 40 एवं 55 तथा झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के नियम 9 से 18 तक में स्थानों एवं पदों के लिए विहित प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन संबंधित जिले के निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) -सह- उपायुक्त द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 का आम निर्वाचन तृतीय आम निर्वाचन नियमावली के नियम 11 के अधीन इस तृतीय पंचायत निर्वाचन 2021 में विभिन्न कोटीयों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु पिछड़ा वर्ग, अन्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे। उसके अनुरूप चक्ररानुक्रम में परिवर्तन होने के कारण विहित प्रपत्र-2 के भाग तीन एवं चार में भी चक्ररानुक्रम सिद्धांत के अनुरूप परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः सभी स्थानों एवं पदों के लिए विहित प्रपत्र 2 के भाग तीन एवं चार के संशोधित पंजी संधारण करने का निर्देश दिया।
■ आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव तैयार करने में पंचायत अधिनियम एवं पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के सुसंगत प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन, कड़ाई एवं शुद्धता से किया जाए-
जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री राज शेखर ने सभी बीपीआरओ को कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों एवं पदों का पिछड़ा वर्ग, अन्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए कोटिवार आरक्षण एवं आवंटन तथा उन सभी कोटि की महिलाओं के लिए अनुमान ने आरक्षण एवं आवंटन के प्रस्ताव को जल्द से जल्द तैयार कर जिला कार्यालय को भेजे ताकि ससमय राज्य निर्वाचन आयोग को आगामी दिनांक 03 जुलाई, 2021 को भेजा जा सके। साथ ही कहा कि आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव तैयार करने में झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 एवं झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के सुसंगत प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन, कड़ाई एवं शुद्धता से किया जाए। अगर किसी पक्षपात अथवा जनगणना के प्रकाशित अंतिम आंकड़ों में छेड़छाड़ कर आरक्षण की स्थिति में परिवर्तित करने की किसी शिकायत की संपुष्टि होती है तो आयोग द्वारा इसे अति गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित कर्मियों द्वारा निर्धारित समय सीमाओं तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे l
उक्त बैठक में शिक्षक श्री कुंदन कुमार, श्री वन्स नायक सिंह, श्री सुभाष नायक, पंचायतीराज कार्यालय के श्री उमेश कुमार, श्री अभिषेक कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।
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