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बिहार में अब होमगार्ड या चौकीदार नहीं करा सकेंगे पोस्टमार्टम

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श्रीनारद मीडिया, पटना स्‍टेट डेस्‍क:

 

बिहार में आपराधिक घटनाओं और दुर्घटनाओं में मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम कराने में होने वाली लापरवाही पर रोक लगाने की तैयारी है. शवों को मेडिकल कॉलेज ले जाकर पोस्टमार्टम कराने की जिम्मेदारी अब चौकीदार और होमगार्ड को नहीं दी जा सकेगी. चौकीदार और होमगार्ड को भेजकर पोस्टमार्टम कराने पर DGP संजीव कुमार सिंघल ने कड़ी नाराजगी जताई है और इसे नियम विरुद्ध बताया है. इसको लेकर DGP एसके सिंघल ने सभी जिलों के SSP समेत सभी SP को पत्र लिखा है.

पत्र के माध्यम से उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए सिपाही या हवलदार को भेजने का निर्देश दिया है. उन्होंने यह भी लिखा है कि चौकीदार और होमगार्ड को भी अगर भेजा जा रहा है तो उसके साथ एक सिपाही या हवलदार को भेजना अनिवार्य होगा. DGP ने अपने पत्र में लिखा है कि पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजते समय सिपाही या हवलदार को साथ भेजना जरूरी होगा. इसके लिए उनके नाम से कमान पत्र जारी किया जायेगा. इसके साथ ही शवों के भेजने की तारीख और घंटे का भी उल्लेख करना होगा. DGP एस के सिंघल का कहना है कि बिहार पुलिस हस्तक के अध्याय – 9 के नियम 208 में अनुसंधान के क्रम में पोस्टमार्टम कराने के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया है, साथ ही उसके लिए एक सिपाही को ही प्राधिकृत किया गया है.

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