मां से मिलाने के बहाने ले जाकर किया सेक्स और फिर गला दबा कर
दी पत्नी की हत्या
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क :
दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि महिला ने पहले व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया था। जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था लेकिन फिर जब आरोपी ने महिला से शादी करने की बात कही तो महिला ने अपनी शिकायत वापस लेली और जेल से छूटने के बाद पिछले साल युवक ने महिला से शादी कर ली थी। लेकिन शादी के छह महीने बाद ही युवक ने गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला को मां से मिलने बहाने से अपने साथ नैनीताल ले गया, वहां एक रास्ते में उसने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की और संबंध बनाने के बाद महिला की हत्या कर दी।
क्या है मामला?
पिछले साल जून में महिला ने शिकायत की थी कि राजेश ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था और राजेश को अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। बाद में शादी की बात सामने आने पर महिला ने अपनी शिकायत वापस लेली थी। अक्टूबर में राजेश को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था।दोनों ने दिसंबर में शादी कर ली थी।
महिला के परिवार का आरोप है कि राजेश उसे प्रताड़ित करता था और अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। इसी कारण महिला अपने परिवार के पास लौट आई थी, लेकिन राजेश ने मनाकर उसे वापस अपने साथ ले गया। वह 11 जून को अपनी मां को चेक करने के बहाने महिला को उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के अपने गांव ले गया। महिला के परिवार ने बताया कि तभी से उसका फोन बंद था।
पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए उसके फोन रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया। आखिरी ठिकाना 12 जून को नैनीताल के हनुमानगढ़ मंदिर के पास मिला था। उसके पति की भी लोकेशन वही थी। पुलिस ने कहा कि शुरू में राजेश ने अपराध में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन बाद में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने कहा कि उसने अपराध के पीछे पीड़िता और उसकी मां द्वारा “उत्पीड़न” का हवाला दिया।
नैनीताल से करीब 13 किमी दूर उसने अपनी पत्नी के साथ एकांत जगह पर शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की। वह उसे एक गुफा में ले गया। सेक्स करने के बाद, उसने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। पुलिस ने कहा, “उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने के कारण) के तहत मामला दर्ज किया गया है।”