मास्टर ट्रेनरों को दिया गया प्रशिक्षण, मतदान दल में होंगे छह मतदान पदाधिकारी
* सरपंच और पंच का चुनाव बैलेट से तो शेष का चुनाव ईवीएम से
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार)
पंचायत आम चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशिक्षण कोषांग के तत्वावधान में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में 300 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। मास्टर प्रशिक्षक के रूप में जिन सहायक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है, उन्हें सोमवार को नगर के वीएम हाई स्कूल,सीवान के सभागार में चुनावी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।
डीआरडीए के निदेशक सह नोडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, डीईओ मिथिलेश कुमार आदि ने मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया।मास्टर प्रशिक्षकों को पंचायत आम चुनाव की मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया, ईवीएम, बैलेट बॉक्स आदि का प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक मतदान दल में कितने मतदान पदाधिकारी होंगे, इसके बारे में भी जानकारी दी गई।
प्रशिक्षकों ने कहा कि प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी एवं पांच मतदान पदाधिकारी होंगे।उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान दल में छह मतदान पदाधिकारी होंगे। पीठासीन पदाधिकारी के अलावे मतदान पदाधिकारी प्रथम, मतदान पदाधिकारी द्वितीय के साथ ही मतदान पदाधिकारी तृतीय की संख्या तीन होगी। जिन्हें तृतीय पदाधिकारी 3ए,तृतीय पदाधिकारी 3 बी और तृतीय पदाधिकारी 3सी के रुप में जाना जायेगा।
किन-किन मतदान पदाधिकारियों को कौन-कौन से कर्तव्य का निर्वहन करना है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई।इसके तहत बताया गया कि मतदान पदाधिकारी प्रथम के पास सरपंच और पंच का बैलेट पेपर होगा। साथ ही,उनके पास ही, पहचान का दायित्व होगा। वे पहचान कर बैलेट पेपर को मतदान पदाधिकारी द्वितीय के पास अग्रसारित करेंगे।इनके पास मतदाता रजिस्टर17 ए उपलब्ध होगा। साथ ही,P-2 ही ईवीएम की पर्ची भी इश्यू करेंगे।
जिसे मतदान पदाधिकारी तृतीय-3ए को अग्रसारित करेंगे।वहीं तृतीय मतदान पदाधिकारी 3बी के पास मुखिया और वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों का सीयू रहेगा। जबकि तृतीय मतदान पदाधिकारी-3सी के पास बीडीसी सदस्य और जिला परिषद प्रत्याशी का सीयू रहेगा।
मॉक पोल डेढ़ घंटे पूर्व किया जायेगा। यह भी जानकारी दी गई कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया एवं वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। जबकि सरपंच एवं पंच का चुनाव बैलेट बॉक्स से कराया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के विकल्प के रूप में किस-किस दस्तावेज को मान्यता दी गई है, इसकी भी जानकारी दी गई।
यह भी जानकारी दी गई कि किसी भी मतदाता द्वारा मतदान के दौरान वैकल्पिक दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत करने पर उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। वैकल्पिक दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षित किए गए मास्टर प्रशिक्षक के द्वारा ही पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदान कर्मियों, दंडाधिकारियों, मतगणना कर्मियों आदि को चुनावी प्रक्रिया, मतदान व मतगणना की प्रक्रिया, ईवीएम एवं बैलेट बॉक्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण दो पालियों में दिया गया।
इस मौके पर मास्टर ट्रेनर जयगोविंद तिवारी, विश्वमोहन कुमार सिंह, उपेंद्र दुबे,वीरेंद्र कुमार,अजय पांडेय,वीरेंद्र पांडेय,विजय कुमार गुप्ता, राघव जी प्रसाद सहित 300 मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षु मौजूद थे।
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