पत्नी के बाथरूम जाते ही जीजा ने किया साली से रेप, कोर्ट ने ठहराया दोषी
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क:
बीवी की गैरमौजूदगी में नाबालिग साली के साथ रेप (Minor Girl Rape) करना एक शख्स को खासा महंगा पड़ गया. अपनी ही साली के साथ रेप के आरोप में अब जीजा को कोर्ट ने भी दोषी करार दे दिया है और इस केस में उसे तीन दिनों बाद 17 सितंबर को सजा भी सुनाई जाएगी. जीजा द्वारा साली के साथ की गई रेप की घटना और इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद दोषी शख्स जो कि रेलवे का लोको पायलट (Railway Driver) है कि मुश्किलें बढ़ गई हैं.
रेप का ये मामला बिहार के नालंदा जिला से जुड़ा है जहां बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग साली से रेप करने के आरोपी जीजा को दोषी करार दिया है. अपनी 15 वर्षीय नाबालिग साली का यौन शोषण करने वाले जीजा रविंद्र कुमार को धारा 376 तथा पास्को अधिनियम की धारा 4/6 के तहत सभी गवाहों एवं पक्ष को सुनने के बाद दोषी करार दिया गया है और सजा निर्धारण पर फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा. अभियुक्त अस्थावां थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है.
जानकारी के अनुसार आरोपी की शादी 22 अप्रैल 2016 को हुई थी. वह रेलवे में लोको पायलट के पद पर दिल्ली में पदस्थापित है. उसकी पत्नी जब बाथरूम में गई थी तो अभियुक्त ने मौका पाकर नाबालिग साली से प्रेम होने और शादी करने का वादा कर शारीरिक संबंध बना लिया था. इस मामले का खुलासा तब हुआ था जब पीड़िता ने सारी बात अपनी बहन से बतायी थी. मामले की जानकारी मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ केस हुआ और फिर मामला कोर्ट तक जा पहुंचा. फिलहाल दुष्कर्म मामले के आरोपी रेलवे लोको पायलट को सजा मिलने के बाद पीड़िता जहां न्याय मिलने से खुश है वही परिवार वाले भी खुशी जता रहे हैं कि उन्हें देर से ही सही लेकिन कम से कम न्याय तो मिला.
इस पूरे मामले में दोषी करार दिए गए शख्स को सजा के बिंदु पर फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा. बिहारशरीफ कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को स्पेशल न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने इस मामले की सुनवाई की है और पास्को अधिनियम के तहत ही दोषी को सजा भी सुनाई जाएगी.
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