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बिना इंसुरेंस के वाहन चलाने वाले सावधान आज से नया नियम लागू

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श्रीनारद मीडिया रिज़वान उर्फ़ राजू सिधवलिया गोपालगंज (बिहार)

 

गोपालगंज  जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी और परिवहन पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आज से बिहार मोटर वाहन दावा अधिनियम लागू हो चुका है जिसके अंतर्गत यदि किसी भी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको तत्काल परिवहन विभाग के तरफ से ₹5 लाख रूपए की मुआवजा राशि 10 दिनों के अंदर दी जाएगी और यदि कोई घायल हो जाता है तो उसको ₹50 हजार की राशि परिवहन विभाग के तरफ से ही दी जाएगी !

इसके लिए संबंधित थाना के द्वारा परिवहन विभाग को सूचित किया जाएगा जिसके बाद कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरा करते हुए 10 दिनों के भीतर यह राशि परिवहन विभाग के द्वारा दे दिया जाएगा जबकि पहले यह मुआवजा की राशि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दिया जाता था।

अब परिवहन विभाग ने इसमें एक काफी सख्त नियम लगा दिया है जिसके तहत जिस वाहन से व्यक्ति की दुर्घटना होगी यदि उस वाहन का इंश्योरेंस फेल हो चुका है तो उस स्थिति में यह राशि उस वाहन के मालिक से वसूल की जाएगी और वह भी 15 दिनों के अंदर।

हर हाल में यह राशि वाहन मालिक के द्वारा पीड़ित के परिजनों को देना होगा यदि वाहन मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उनके वाहन की नीलामी कर यह राशि वसूल की जाएगी और यदि वाहन की नीलामी से भी यह राशि नहीं पूरी होती है तो ऐसी स्थिति में वाहन मालिक की संपत्ति बेचकर यह राशि वसूल की जाएगी और पीड़ित के परिजनों को दिया जाएगा

जिलाधिकारी ने बताया कि सभी लोग निश्चित रूप से अपने वाहन का इंश्योरेंस करा कर रखें क्योंकि यह राशि परिवहन विभाग के द्वारा दी जाएगी और बाद में इंसुरेंस कंपनी से इस राशि की रिकवरी कर ली जाएगी परंतु यदि गाड़ी का इंसुरेंस समाप्त है तो यह वाहन मालिक से रिकवरी की जाएगी।

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