आर्यन खान को बंबई हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत,पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने रखी दलील.
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी. मंगलवार को एनसीबी और आर्यन खान के वकील ने अपना-अपना पक्ष रखा. आर्यन की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं हैं. उसे जमानत मिलनी चाहिए.
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Aryan Khan Drugs Case) में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए अब भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कोर्ट पहुंच गये हैं. आर्यन खान और उसके दोस्तों को 3 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज से गिरफ्तार किया गया था. आरोप था कि ये लोग क्रूज पर ड्रग्स पार्टी करने वाले थे. आर्यन खान को जेल से रिहा (Aryan Khan Bail) कराने के लिए संजय दत्त की पैरवी करने वाले वकील सतीश मानशिंदे के अलावा अमित देसाई, आनंदिनी फर्नांडीस और रुस्तम मुल्ला पहले ही पैरवी कर चुके थे.
बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में जस्टिस सांबरे की बेंच में मंगलवार (26 अक्टूबर) को मामले की सुनवाई हुई. आर्यन खान का केस 57वें नंबर पर लिस्ट था. तय समय से पहले ही भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी अपनी टीम के साथ कोर्ट पहुंच गये थे. एनसीबी के वकील ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया. दूसरी तरफ, मुकुल रोहतगी ने आर्यन को जमानत देने के पक्ष में दलील रखी.
भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल अपनी पूरी टीम के साथ बंबई हाईकोर्ट पहुंचे. उन्होंने अपनी दलीलें रखीं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज से हुई आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में उसकी जमानत का विरोध किया. एनसीबी के वकील ने कहा कि आरोपित आर्यन खान के पिता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं. इसलिए आर्यन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
बॉलीवुड में बादशाह खान के नाम से मशहूर एक्टर शाहरुख खान ने अपने बेटे को जेल से बाहर निकालने के लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया. देश के सबसे बड़े वकीलों की लाईन लगा दी. संजय दत्त को आतंकवाद के मामले से बरी कराने वाले सीनियर एडवोकेट सतीश मानशिंदे ने भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पक्ष में कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं.
संजय दत्त के वकील भी नहीं दिला सके आर्यन को जमानत
सेशन कोर्ट और एनडीपीएस कोर्ट से जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली, तो बॉलीवुड के एक्टर ने संजय दत्त के वकील रहे सतीश मानशिंदे को कोर्ट में खड़ा किया. इतना ही नहीं, शाहरुख खान के बेटे को जमानत दिलाने के लिए आनंदिनी फर्नांडीस, रुस्तम मुल्ला, अमित देसाई जैसे सीनियर वकीलों ने भी पूरी कोशिश की. लेकिन कोई आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने में कामयाब न हो सका.
NCB ने आर्यन के खिलाफ बनाया है मजबूत केस
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के वकील ने मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन और उनके दोस्तों के खिलाफ काफी मजबूत केस बनाया है, जिसके आगे देश के इन जाने-माने वकीलों की एक न चली. निचली अदालतों ने आर्यन को जमानत नहीं दी, तो शाहरुख खान के वकीलों ने बंबई हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर तय की.
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शाहरुख खान को इस बात की आशंका थी कि हाईकोर्ट से उनके साहबजादे आर्यन को जमानत नहीं मिल पायेगी. इसलिए शाहरुख खान ने देश के अटॉर्नी जनरल रह चुके देश के जाने-माने वकील मुकुल रोहतगी को बंबई हाईकोर्ट में पैरवी के लिए बुला लिया.