आज भी आर्यन खान को नहीं मिली जमानत,क्यों?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
मुंबई क्रूज ड्रग मामले में बांबे हाईकोर्ट अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली। बांबे हाईकोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है। कल दोपहर 2.30 बजे इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। बता दें कि आर्यन खान इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
कोर्ट में आर्यन के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। इस केस की जांच उन्हें जमानत मिलने के बाद भी जारी रह सकती है। आज सुनवाई की शुरुआत में अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने बिना नोटिस दिए आरोपियों की गिरफ्तारी को गलत बताया, वहीं पंचनामे पर भी सवाल उठाए।
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बांबे हाई कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में आर्यन खान का संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडीकेट से बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया है। एनसीबी ने तर्क दिया कि आर्यन को जमानत दिया जाना इस मामले की जांच को पटरी से उतार सकता है। दूसरी तरफ, जमानत पर बहस करते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन अभी युवा हैं। उन्हें जेल के बजाय पुनर्वास केंद्र भेजा जाना चाहिए।
– आरोपी आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने बांबे हाई कोर्ट के सामने अपनी जमानत अर्जी पर बहस पूरी की, एनसीबी के लिए एएसजी अनिल सिंह कल दलीलों का जवाब देंगे।
– आरोपी मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ खान देशमुख ने बांबे हाई कोर्टके समक्ष अपनी जमानत के लिए बहस करते हुए कहा कि मैं एक फैशन मॉडल हूं और स्टेज शो और रैंप वॉक करता हूं। मुझे अपने पेशेवर के दायित्व के लिए क्रूज पर एक व्यक्ति द्वारा आमंत्रित किया गया था।
-आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी अब दलील दे रहे हैं। उन्होंने बांबे हाई कोर्ट से गिरफ्तारी मेमो को फिर से देखने का अनुरोध किया। वह बताते हैं कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय साजिश का कोई आरोप नहीं था।
– अमित देसाई ने कहा कि जहां तक व्हाट्सएप चैट की बात है तो यह बिल्कुल साफ है कि एक भी चैट ऐसी नहीं है जो इस मामले में कांसपिरेसी थ्योरी का समर्थन करती हो। हम मीडिया ट्रायल की समस्या से जूझ रहे हैं।
– अमित देसाई ने कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन में केवल ड्रग्स की व्यक्तिगत सेवन की बात है। गिरफ्तारी ज्ञापन से पता चलता है कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। सेवन का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट किया गया था। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत एक अपराध के लिए गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी ऐसे गुनाह के लिए हुई जो हुआ ही नहीं।
– अमित देसाई ने आगे कहा कि इन 3 व्यक्तियों का गिरफ्तारी ज्ञापन स्पष्ट रूप से बताता है कि उन्हें साजिश के लिए नहीं बल्कि रखने / सेवन के लिए गिरफ्तार किया गया था। बाद में साजिश जोड़ी गई। विशेष अदालत को अभियोजन द्वारा गुमराह किया गया था कि उन्हें साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया था।
– अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने कहा कि कहा कि गिरफ्तारी अवैध थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की ओर इशारा करता हूं जो कहता है कि गिरफ्तारी एक बहुत ही कठिन कदम है और इसका प्रयोग केवल आरोपित को एक और अपराध करने से रोकने या उसे कानून से भागने से रोकने के लिए किया जाना चाहिए। अर्नेश कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला बताता है कि इस तरह के मामूली अपराधों के मामलों में 7 साल से कम की सजा होती है।
– बांबे हाईकोर्ट में आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है। अरबाज मर्चेंट की जमानत के लिए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने दलीलें पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को बरामद वस्तुओं के आकलन के आधार पर, केवल ड्रग्स सेवन का आरोप लगाया गया था। अगर उस समय कोई साजिश नहीं थी, तो बाद में साजिश की बात कैसे आई?
– आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी बांबे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
– मुंबई में एनसीबी कार्यालय से डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि हम हलफनामे में लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं। इस कार्यालय से कुछ दस्तावेज़ लिए हैं और साक्ष्यों को बुलाया है। ये एक संवेदनशील मामला है, मीडिया से ज्यादा चीजें साझा नहीं कर सकते। समीर वानखेड़े का बयान दर्ज करवाया जा रहा है।
– क्रांति रेडकर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोप पर कहा कि समीर वानखेड़े को पता था कि वो हिन्दू हैं और उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी है। तो फर्जीवाड़ा कहां हुआ? समीर वानखेड़े ने अपनी जाति और धर्म के बारे में कभी झूठ नहीं बोला है।
– नवाब मलिक के आरोपों का एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ‘मैं दलित हूं, मेरे दादा, परदादा सब हिन्दू हैं तो बेटा कहां से मुस्लिम हो गया? ये उन्हें समझना चाहिए। अगर नवाब मालिक ऐसे ही पीछे लगे तो हमें उन पर मानहानि का केस तो करना ही पड़ेगा।
समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने कहा कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को कुर्सी से हटाने की सार्वजनिक घोषणा की थी, जो पूरी गुंडागर्दी है। वो चाहते हैं कि समीर वानखेड़े इस कुर्सी पर न रहें ताकि जांच रुक जाए और उनका दामाद बेगुनाह होकर छूट जाए।
– नवाब मलिक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हम समीर वानखेड़े का फर्जीवाड़ा खोल रहे हैं तो पूरी बीजेपी क्यों छटपटा रही है। क्या जिन्न की जान तोते में है? पूरी बीजेपी वानखेड़े को लेकर छटपटा रही है कि कहीं पोपट मर गया तो बीजेपी तो नहीं मर जाएगी।
– एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह समेत NCB की 5 सदस्यीय टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच गई है। ये टीम प्रभाकर सेल द्वारा समीर वानखेड़े पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगी। प्रभाकर सेल मुंबई के क्रूज़ ड्रग्स मामले में एक गवाह है।
– महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर फिर आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने ट्विटर पर समीर वानखेड़े के पहले विवाह की तस्वीर सार्वजनिक की है। फोटो के साथ लिखा है, ‘समीर दाऊद वानखेड़े और डा. शबाना कुरैशी’।
आर्यन की जमानत याचिकाएं मजिस्ट्रेट कोर्ट एवं सत्र न्यायालय में खारिज हो चुकी हैं। एनसीबी अब तक आर्यन के मोबाइल चैट के आधार पर ही उनकी जमानत का विरोध करती आ रही है और कह रही है कि वे अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडीकेट से संबंध रखते हैं। उन पर साजिश में शामिल होने की धाराएं भी लगाई गई हैं।
– एनसीबी ने उच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में प्रभाकर सैल के दावे का उदाहरण देते हुए कहा कि जांच को पटरी से उतारने के लिए ये तरीके अपनाए जा रहे हैं। जांच में हस्तक्षेप किया जा रहा है।
एनसीबी का कहना था कि प्रभाकर सैल के हलफनामे जैसा दस्तावेज किसी भी अदालत के समक्ष अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद किया जा रहा है कि यह मामला उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
– एनसीबी ने कहा कि आर्यन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। एनसीबी के अनुसार, आर्यन विदेश में उन लोगों के संपर्क में थे, जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडीकेट का हिस्सा थे।
मुकुल रोहतगी हैं आर्यन के वकील
पूर्व महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी उच्च न्यायालय में आर्यन के वकील हैं। जस्टिस नितिन सांब्रे के सामने आर्यन का पक्ष रखते हुए उन्होंने सबसे पहले साफ किया कि उनका प्रभाकर सैल एवं समीर वानखेड़े विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की कि उनकी जमानत अर्जी पर प्रभाकर सैल या समीर वानखेड़े के दावों/प्रतिदावों से अप्रभावित होकर गुणों के आधार पर ही फैसला किया जाए।
रोहतगी ने कहा कि मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरे पास किसी भी एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। एनसीबी के तर्कों को काटते हुए रोहतगी ने कहा कि चैट का वर्तमान परिदृश्य से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए साजिश जैसे सामान्य वाक्यांश का प्रयोग करना ठीक नहीं है।
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