पीडीएस डीलर पर सिसवन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई
श्रीनारद मीडिया‚ सिसवन‚ सीवान (बिहार)
सीवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र के पड़री गांव निवासी पीडीएस डीलर प्रभुनाथ शाही पर फर्जी आदेश के जरिए जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित कराने के मामले में सिसवन के एमओ विनीत कुमार के बयान पर सिसवन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ।
मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 के मार्च महीने में तत्कालीन एमओ अरुण कुमार उपाध्याय ने प्रभुनाथ शाही के पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया था ।इस दौरान एमओ को खाद्यान्न वितरण में अनियमितता व शिथिलता बरतने का दोषी पाया गया था ।तब एमओ ने सिसवन थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रभुनाथ शाही पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी व उनके दुकान का लाइसेंस निलंबित करते हुए रद्द करने की अनुशंसा की थी । जिसे लेकर अनुमंडल प्रशासन ने उनके अनुज्ञप्ति रद्द कर दी थी ।
तब डीलर इस मामले को ले कोर्ट चले।कहा जा रहा है कि डीलर प्रभुनाथ शाही ने फर्जी आदेश की प्रति के जरिए लाइसेंस को पुनर्जीवित करने का अनुरोध पत्र दिया ।सत्यापन के दौरान आदेश की कॉपी फर्जी पाई गई है जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने सिसवन के एमओ को संबंधित विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
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