खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर बैंक देगा 4 लाख जानिए आपका अधिकार और विस्तृत प्रक्रिया
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क:
आपदा के इस समय में अगर किसी करीबी, रिश्तेदार या परिचित के परिवार में हाल ही में किसी कारण (दुघर्टना / बीमारी (कोविड -19)) से मौत हो गई हो, तो उनसे अपने बैंक के खाता का विवरण देखने को कहें। अगर उनके पासबुक की प्रविष्टि में प्रतिवर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च के बीच बैंक ने 12/- या रु 330/- काटा हो तो इसे चिह्नित करें और मृतक के परिजनों से कहें कि बैंक जाकर दो लाख रुपए के लिए बीमा राशि का दावा प्रस्तुत करें। यह आपका अधिकार है।
दरअसल, वर्ष 2015 से भारत सरकार ने ज्यादातर बचतखाता धारकों के लिए दो सस्ती बीमा योजनाएं शुरू की थी। इसमें पहली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) -330/- रुपये में और दूसरी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 12/- रूपये में।
इसके तहत पीड़ित परिवार अथवा उनके परिजनों 90 दिनों के भीतर बीमा दावा करना है। राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुताबिक बीमा के लिए बैंक कर्मियों द्वारा खाताधारकों से फॉर्म भरवाया गया था, इसी आधार पर इन दोनों बीमा की वार्षिक क़िस्त उनके बचत खाते से प्रतिवर्ष कटती रहती है।
यह सरकार की जनहितकारी योजना है। ग्राहकों द्वारा इसे स्वेच्छा से कराया गया है। चूंकि बीमा की रकम मामूली औऱ इसके लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं लगते हैं, इसलिए आमतौर पर इसे लोग अपने परिजनों को बताना भूल जाते हैं। अगर किसी खाताधारक ने बीमा करा रखा है और उसने घर में नहीं बताया है तो पासबुक में हुई 12 रुपये व 330 रुपये की इंट्री ही पर्याप्त है। एक्सीडेंटल बीमा 12 रुपये और सामान्य बीमा 330 रुपये का। दोनों बीमा दावा दो दो लाख के हैं।यदि किसी ने दोनों बीमा कराएं हैं और उसका एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसे चार लाख रुपये मिलेंगे
जीवन ज्योति बीमा टर्म प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। 55 साल की उम्र होने पर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और 2,00,000 रुपए की रकम बीमित व्यक्ति को मिलती है।
किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं पड़ती है।
ऐसे करे आवेदन
किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर या घर बैठे नेट बैंकिंग के माध्यम से इस स्कीम के तहत पॉलिसी ली जा सकती है। आप इस स्कीम के पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
दुर्घटना से मौत होने पर पहले दिन से बीमा कवर
इस बीमा योजना में एनरॉल करने के अगले दिन ही यदि किसी दुर्घटना में बीमाधारक की मौत हो जाती है तो बीमा कवर का फायदा तत्काल मिलेगा। जबकि बीमा कराने के 45 दिन के भीतर बीमाधारक की सामान्य मौत पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सहित लगभग सभी आय समूहों से जुड़े सभी नागरिकों के लिए प्रीमियम की किफायती दर उपलब्ध है।
बीमा कवर का विस्तार
योजना के तहत बीमा कवर उसी वर्ष के 1 जून से शुरू होगा और अगले वर्ष 31 मई तक होगा।
रिन्यूअल
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के टर्म प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। यह बैंक खाते से ऑटो-डेबिट होता है यानी जब प्रीमियम कटना हो तो आपके खाते में पैसा होना चाहिए। एक बार प्रीमियम भरने पर आपको एक साल के अवधि में ही बीमा का लाभ मिलेगा। बीमा कवर की अवधि के दौरान यदि सदस्य की मौत हो जाती है, तो 2 लाख रुपए की राशि उसके परिजनों को प्राप्त होगी।
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