मनरेगा के अपील पर 30 िदसम्बर को होगी सुनवाई, सिसवन पीआे से सूचना उपलब्ध कराते हुए सुनवाई में आने का निर्देश.

मनरेगा के अपील पर 30 िदसम्बर को होगी सुनवाई, सिसवन पीआे से सूचना उपलब्ध कराते हुए सुनवाई में आने का निर्देश.

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

सीवान लाेक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने के मामले में प्रथम अपील में सुनवाई के लिए दूसरी तिथि 30 दिसम्बर को निर्धारित की गई है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक सह लेखा प्रशासन स्व नियोजन ने अपने पत्रांक 333 एक दिनांक 15 दिसम्बर के माध्यम से लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सिसवन को मांगी गई सूचना आवेदक सह बखरी गांव निवासी मिथिलेश कुमार सिंह को उपलब्ध कराते हुए सुनवाई में खुद या प्रतिनिधि को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

इसके पहले 15 दिसम्बर को सुनवाई के लिए पहली तिथि निर्धारित थी। लेकिन उस दिन आवेदक उपस्थित थे। लेकिन लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अनुपस्थित थे। आवेदक व बखरी निवासी मिथिलेश कुमार सिंह ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी सिसवन से मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्रथम अपीलीय आवेदन दायर किया है।

आवेदक मिथिलेश कुमार सिंह ने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा सिसवन से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत बखरी पंचायत के आंसड़ गांव में सामान्य जाति की मनरेगा के महिला मजदूरों की सूची, प्रत्येक महिला जॉब कार्ड धारी सामान्य जाति के मजदूरों के वर्ष 2018 से अब तक भुगतान राशि, बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ सभी विवरण सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

लेकिन लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा ने मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस संदर्भ में किसी भी तरह का जवाब भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे क्षुब्ध होकर प्रथम अपील दायर किया गया है। हालांकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार के के आदेश के बावजूद प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सिसवन द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

Leave a Reply

error: Content is protected !!