चुनाव को लेकर क्यों आमने-सामने हैं राज्यपाल और ठाकरे सरकार?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के बीच खींचतान चल रही है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार (28 दिसंबर) को समाप्त हो गया। लेकिन राज्यपाल ने कैबिनेट द्वारा अनुशंसित चुनाव कार्यक्रम पर अपनी सहमति नहीं दी। सरकार राज्यपाल की सहमति के बिना चुनाव कराने के विकल्प तलाश रही थी, लेकिन अंतत: अपने फैसले को मंगलवार को टाल दिया।
एमवीए ने कहा कि अगर राज्यपाल ने उसके दूसरे पत्र का जवाब नहीं दिया तो इसे उनकी सहमति माना जाएगा। लेकिन, सूत्रों ने बताया कि कोश्यारी ने 28 दिसंबर सुबह जवाब दिया। कहा जा रहा है कि चुनाव राज्य विधानसभा के अगले सत्र में होगा। ऐसे में आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, इस मामले में संवैधानिक स्थिति क्या है, और उद्धव ठाकरे सरकार और राज्यपाल कोश्यारी के बीच गतिरोध की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है?
अध्यक्ष चुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नाना पटोले सदन के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन पटोले के इस्तीफा देने और बाद में राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद फरवरी 2021 में यह पद खाली हो गया। पटोले के इस्तीफे ने एमवीए में कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना और राकांपा को नाराज कर दिया, जिनसे इस कदम के बारे में सलाह नहीं ली गई थी। हाल ही में महाराष्ट्र विधान सभा ने बिना अध्यक्ष चुने ही अपना दो दिवसीय मानसून सत्र समाप्त किया है। राकांपा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल सीताराम विधानसभा में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई।
हालांकि विपक्षी भाजपा ने नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए दबाव डाला। राज्यपाल कोश्यारी ने विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की मांग को मुख्यमंत्री ठाकरे के पास भेज दिया था, जिन्होंने जवाब दिया था कि चुनाव कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद उचित समय पर होगा। कांग्रेस के समझाने के बाद एमवीए सरकार ने आखिरकार चुनाव कराने का फैसला किया है। शुक्रवार (24 दिसंबर) को, राज्य मंत्रिमंडल ने 28 दिसंबर को अध्यक्ष का चुनाव कराने का निर्णय लिया और राज्यपाल को इसकी सूचना दी।
सरकार द्वारा राज्यपाल को लिखे पत्र के बाद क्या हुआ?
राज्य सरकार द्वारा 24 दिसंबर को राज्यपाल को लिखे जाने के दो दिन बाद, बालासाहेब थोराट, एकनाथ शिंदे और छगन भुजबल के मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार (26 दिसंबर) को उनसे मुलाकात की और उनसे अनुशंसित चुनाव कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति देने का अनुरोध किया। 27 दिसंबर को राज्यपाल ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि इस दौरान राज्यपाल ने मतपत्र के बजाय ध्वनि मत से चुनाव कराने के लिए विधायी नियमों में संशोधन का ब्योरा मांगा था।
उन्होंने कहा था कि वह कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने फैसले से अवगत कराएंगे। उसी दिन, सरकार ने राज्यपाल को यह कहते हुए वापस लिखा कि संशोधन संवैधानिक रूप से सही हैं, और विधायिका ने संशोधन करते समय सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया था। सरकार ने सूचित किया कि वह चुनाव कराने की इच्छुक है, और राजभवन से राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने का आग्रह किया।
विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए राज्यपाल की मंजूरी क्यों जरूरी?
संविधान के अनुच्छेद 178 में कहा गया है- प्रत्येक राज्य की विधान सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी । संविधान इन चुनावों को कराने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता है; जो राज्य विधानसभाओं पर छोड़ दिया गया है। यह यह कहने के अलावा कोई समय-सीमा भी निर्धारित नहीं करता है कि चुनाव “शीघ्र” होने चाहिए।
कुछ राज्य समय-सीमा निर्धारित करते हैं: उदाहरण के लिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए, और उपाध्यक्ष का चुनाव एक और सात दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कार्यकाल के दौरान पद खाली होने पर अध्यक्ष का चुनाव 15 दिनों के भीतर होना आवश्यक है। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राज्यपाल द्वारा अधिसूचित की जाती है। महाराष्ट्र विधान सभा के नियम 6 के अनुसार, “राज्यपाल चुनाव कराने के लिए एक तारीख तय करेगा और सचिव हर सदस्य को इस तरह की तय की गई तारीख की सूचना भेजेगा। राज्य विधानसभा के एक पूर्व सचिव के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव राज्यपाल द्वारा इसकी तारीख तय करने के बाद ही हो सकता है।
पिछले हफ्ते नियमों में क्या संशोधन किए गए?
पिछले हफ्ते, सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें नियम 6 (विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव) और 7 (उपसभा अध्यक्ष का चुनाव) में गुप्त मतदान के बजाय ध्वनि मत से संशोधन करने की मांग की गई। संशोधन विधायिका की नियम समिति द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। संशोधनों में “चुनाव कराने” शब्दों को शामिल नहीं किया गया और महाराष्ट्र विधान सभा नियमों के नियम 6 में “मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए” शब्द शामिल किए गए। संशोधनों ने अध्यक्ष के चुनाव के प्रावधान को “गुप्त मतदान” द्वारा “ध्वनि मत” से बदल दिया। संशोधनों को भाजपा के विरोध का सामना करने के लिए ध्वनि मत से पारित किया गया था।
इन संशोधनों पर क्या आपत्ति है?
विपक्ष ने एमवीए पर “सबसे असुरक्षित सरकार” चलाने का आरोप लगाया, जो अपने विधायकों पर भरोसा नहीं करती है और डरती है कि अध्यक्ष के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी। विपक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। भाजपा ने कहा कि जुलाई में हुए मानसून सत्र के दौरान पार्टी के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित किए जाने के मद्देनजर चुनाव कराना उचित नहीं होगा। राज्यपाल ने कहा है कि वह इस बात की जांच कर रहे हैं कि संशोधन संविधान के प्रावधानों के अनुसार थे या नहीं।
क्या है सरकार की स्थिति?
सरकार ने तर्क दिया है कि संशोधन उन नियमों के अनुरूप हैं जो लोकसभा, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन और कई अन्य राज्यों की विधानसभाओं में प्रचलित हैं। यह भी कहा है कि संशोधनों से खरीद-फरोख्त पर विराम लग जाएगा। कहा जाता है कि भाजपा सदस्यों के निलंबन पर सरकार ने यह स्थिति ले ली है कि यह मुद्दा अध्यक्ष के चुनाव से अलग है। यह भी बताया गया है कि राजभवन को अभी भी राज्यपाल के कोटे के माध्यम से राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में नामांकन के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुशंसित 12 नामों को मंजूरी देनी है।
प्रस्ताव नवंबर 2020 में वापस राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल की आपत्ति पर, सरकार के सूत्रों ने कहा कि नियमों में संशोधन करना विधायिका के अधिकार में है। राज्य विधायिका को अपनी शक्तियों का उपयोग करके नियमों में संशोधन करने का अधिकार है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। संशोधन संवैधानिक हैं। एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि साथ ही, राज्यपाल ने हमें दो बार (फरवरी और जुलाई 2021 में) पत्र लिखकर हमें चुनाव कराने के लिए कहा था। इसलिए, उन्हें हमें अभी अनुमति देनी चाहिए।
राज्यपाल के लिए मंत्रिमंडल की सिफारिशों को मानना अनिवार्य
शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि राज्यपाल के लिए राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य है। राउत ने पत्रकारों से कहा, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पढ़ते बहुत हैं। लोकतंत्र में बहुत ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं है। यह महत्व रखता है कि लोगों की आवाज सुनी जाए। राज्यपाल के लिए मंत्रिमंडल की सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। पटोले का कहना है कि राज्यपाल हमेशा से महाराष्ट्र की महा विकास आघाडी सरकार का विरोध करते रहे हैं, ऐसे में यह उनका कोई नया पैंतरा नहीं है।
लग सकता है राष्ट्रपति शासन
बीजेपी ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जब स्पीकर के चुनाव में महाराष्ट्र की परंपरा गुप्त मतदान की रही है तो फिर ठाकरे सरकार ओपन वोटिंग क्यों कराना चाहती है। वहीं भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और विधायक चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि जिस तरह से महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के मुद्दे पर राज्यपाल बीएस कोश्यारी का अपमान किया है, वह राज्य में राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित कर सकता है।
तो अब आगे का रास्ता क्या है?
सरकार के सूत्रों ने कहा कि वह यह देखने के लिए कानूनी विकल्प तलाशेगी कि क्या अध्यक्ष का चुनाव राज्यपाल की सहमति के बिना हो सकता है। लेकिन सदन के पूर्व सचिव ने कहा कि चुनाव कराना मुश्किल होगा।स्थिति बड़ी विचित्र है। जबकि नियम 6 में कहा गया है कि राज्यपाल को चुनाव की तारीख तय करनी चाहिए, संशोधन कहता है कि राज्यपाल को सीएम की सलाह पर तारीख तय करनी चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच का संघर्ष है।
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