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हड्डी फेंकने का विरोध करने पर युवक की ईंट से कूचकर हत्या. - श्रीनारद मीडिया

हड्डी फेंकने का विरोध करने पर युवक की ईंट से कूचकर हत्या.

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किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपित को उम्रकैद, दो को 20 वर्ष की सजा

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार के गोपालगंज में मटन की हड्डी फेंकने का विरोध करने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. यह घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर टोला दीघा गांव की है. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और पूरा मामले की जांच शुरु कर दी है.

पुलिस ‘आपसी विवाद में हत्या की आशंका जाहिर किया है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मृत की पहचान फतेहपुर टोला दीघा गांव निवासी श्रीभगवान चौहान के रुप में हुई है. वह ईंट भट्‌ठ पर ईंट बनाने का काम करता था. श्रीभगवान चौहान के पुत्र का कहना है कि उसके दादा श्रवण चौहान अपने द्वार पर बैठे थे.

इसी दौरान अपराधी (पड़ोसी) मटन खाकर उसकी हड्डी दरवाजे पर फेंकने लगा. इसका विरोध करने पर गाली-गलौच करने लगा और फिर मारपीट करने लगा. हम लोग कुछ समझते इससे पहले ही उसने पिता को जमीन पर पटक दिया और ईंट से कूचकर उनकी हत्या कर दी. घटना के बाद से आरोपी अपना घर छोड़कर फरार हो गया.

बिहार के छपरा में कोर्ट ने आज किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. घटना 27 महीने पूर्व दाउदपुर थाना क्षेत्र में हुई थी. तीन बालिग व दो नाबालिग ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपित को उम्रकैद, जबकि दो को 20 वर्ष की सजा सुनाई है.

जानकारी के मुताबिक, छोटी बहन के साथ अपने चाचा के घर जा रही 14 वर्षीया किशोरी को कट्टा व चाकू के बल पर अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले तीन युवकों को पॉक्सो न्यायालय ने सश्रम कैद की सजा सुनायी है व अर्थदंड लगाया है. मामला दाउदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 26 महीना, 24 दिन पूर्व पांच बदमाशों ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था.

इस मामले में मंगलवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम सुमन कुमार दिवाकर ने दाउदपुर थाना कांड संख्या 218/19 के पॉक्सो वाद संख्या 111/19 में सजा की बिंदु पर सुनवाई प्रारंभ की. न्यायालय ने इस मामले में सोमवार को ही तीनों को दोषी करार दिया था. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सह पॉक्सो के विशेष पीपी सुरेंद्र नाथ सिंह व सहायक अधिवक्ता अश्विनी कुमार ने आरोपितों को कठोर से कठोर सजा देने के लिए न्यायाधीश से आग्रह किया, ताकि समाज में एक नजीर पेश हो सके.

दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने दाउदपुर थाना क्षेत्र के कोहरा बाजार निवासी गोलू कुमार सिंह को पॉक्सो की धारा छह में उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माना व धारा चार में 20 वर्ष व एक लाख रुपये जुर्माना तथा रितेश कुमार साह और पकंज कुमार गुप्ता को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 वर्ष कैद व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया.

बताते चलें कि घटना को पांच बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसमें दो नाबालिग थे जिनका मामला किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है. विदित हो कि पीड़िता ने 11 अक्तूबर, 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि वह संध्या साढ़े सात बजे अपनी बुआ की बेटी के साथ चाचा के घर जा रही थी कि रास्ते में सुनसान जगह पर युवकों ने उसे कट्टा व चाकू के बल पर उठा लिया और उच्च विद्यालय के समीप स्थित तालाब के पास ले जाकर उसके साथ पांचों ने बारी-बारी से घटना को अंजाम दिया.

 

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