दाहानदी पुल को अभिलंब चालू करें सरकार- हाईकोर्ट

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श्रीनारद मीडिया‚  डॉ विजय कुमार पाण्डेय‚ सीवान (बिहार)


पटना उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य पुल निगम के एमडी एवं सिवान के जिलाधिकारी को शहर के बीचों बीच स्थित बंद पड़े दाहा नदी पूल को अविलम्ब चालू करने का आदेश दिया है।मामले की अगली सुनवाई आगामी 27 जनवरी 22 को होगी।

विदित हो कि सीवान शहर के पश्चिमी एवम पूर्वी सिरे को जोड़ने वाला दाहा नदी पर बना एकमात्र पूल घटिया निर्माण के कारण अगस्त 21से ही जिला प्रशासन ने विना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बंद कर दिया है। जिसके कारण न्यायालयीय कार्य से लेकर प्रशासन एवम आम आदमी तक भयंकर परेशानी से जूझ रहा है।

तमाम मांगों के बाद भी जब प्रशासन ने पूल को आवागमन के लिए चालू नही किया तो पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता चंद्रकांत ने पटना हाई कोर्ट में में पूल को चालू करने को लेकर एक जनहित याचिका सी डब्ल्यू जे सी संख्या 19732/ 21 दाखिल किया है।

जिसपर सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय ने दाहा नदी पर बने पूल को बिना किसी मानवीय क्षति को कारित किये अगली सुनवाई 27 जनवरी22 के पूर्व चालू करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया है

।न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता को दो सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है।गौरतलब हो कि अधिवक्ता चंद्रकांत सीवान शहर के श्रीनगर मुहल्ले के रहनेवाले वरीय अधिवक्ता ललन मिश्र के पुत्र हैं।

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