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सीवान में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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* पैतालीस हजार रुपए के अर्थ दण्ड के भुगतान का भी आदेश

 

श्रीनारद मीडिया,  डॉ विजय कुमार पांडेय, सीवान (बिहार):

एडीजे 6 जीवन लाल की अदालत ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में नामजद अभियुक्त अरविंद कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।अदालत ने आरोपी अभियुक्त अरविंद कुमार गुप्ता को भादवि की धारा 376A B के अंतर्गत उम्र कैद तथा ₹10000 आर्थिक दंड एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 20 वर्ष की कैद एवं ₹20000 अर्थदंड तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष की कैद एवं ₹15000 का आर्थिक दंड लगाया है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक नौतन थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव निवासी अरुण कुमार सिंह के घर उनकी 6 वर्षीय मासूम भांजी निरमा कुमारी( काल्पनिक नाम )कुछ दिनों से उनके घर आई हुई थी। 2 फरवरी 2020 को उनके गांव में सरस्वती मां की प्रतिमा का विसर्जन था। अरुण कुमार प्रतिमा के विसर्जन के लिए घर से बाहर गए हुए थे। संध्या समय मासूम बच्ची घर से बाहर निकल कर सड़क पर अपनी नानी को ढूंढ रही थी।

इसी बीच गांव का ही पड़ोसी युवक अरविंद कुमार बच्ची को बहला-फुसलाकर ईंख दिलाने के बहाने सरसों के खेत में ले गया और उसके साथ मुंह काला किया। किसी तरह पीड़िता घर पहुंची और आपबीती बताई। इस बाबत पूछताछ करने पर अरविंद कुमार गुप्ता ने पीड़ित के परिजनों के साथ गाली गलौज व देख लेने की धमकी दिया।

अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री नवास सिंह ने बहस किया।

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