सीवान में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के दो आरोपी दोषी करार
श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पांडेय, सीवान (बिहार):
ए डी जे 6 सह विशेष अदालत पाकसो जीवन लाल की अदालत ने सोमवार को नाबालिक के साथ सामूहिक रूप से दुराचार करने के आरोप में दो आरोपियों राहुल यादव एवं रोहित यादव को दोषी सिद्ध किया है। अदालत मामले में सजा के बिंदु पर 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए सजा निर्धारित करेगी।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक आंदर थाना अंतर्गत बंधु श्रीराम गांव में दशहरा के पूजा अवसर पर 19 अक्टूबर 2018 को गांव में नाटक हो रहा था ।नाटक देख कर गांव की नाबालिक लड़की विभा कुमारी( काल्पनिक नाम) रात्रि 11 बजे अपने भाई के साथ घर लौट रही थी।
तभी गांव के ही उपरोक्त दोनों नामजद युवक उसे बलपूर्वक मुद्दा उठा ले गए तथा उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के पश्चात मामले में अदालत ने नामजद अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह ने बहस किया जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद रिजवान ने बहस किया।
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