बाराबंकी की खबरें : स्वाट सर्विलांस व पुलिस की संयुक्त टीम ने जयकरन हत्याकांड का किया सफल अनावरण
श्रीनारद मीडिया, लक्ष्मण सिंह, बाराबंकी, (यूपी):
स्वाट सर्विलांस टीम व थाना बड्डूपुर पुलिस द्वारा जयकरन हत्याकाण्ड का सफल अनावरण कर के हत्याभियुक्त भाई को गिरफ्तार करते हुए आलाकत्ल बरामद किया गया है ।
उत्तम कुमार पुत्र राम दुलारे रावत निवासी ग्राम फत्तेपुरवा मजरे सिद्दीपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर ने थाना बड्डूपुर पर तहरीर दी थी कि 15. जून .2022 को उसका बड़ा पुत्र जयकरन अपने छोटे भाई विशाल को बड्डूपुर छोड़ने गया था, उसकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धधरा गांव के पास गला काट कर हत्या कर दी गयी । उक्त सूचना के आधार पर थाना बड्डूपुर पर धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।
घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश पर थाना बड्डूपुर पुलिस टीम द्वारा डिजिटल डेटा एनॉलसिस एवं मैनुअल इंटेलीजेंस के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक के छोटे भाई अभियुक्त विशाल रावत पुत्र उत्तम रावत निवासी फत्तेपुरवा मजरे सिद्दीपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदेही पर आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया।
अभियुक्त विशाल रावत से पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि उसका बड़ा भाई विदेश में रहता था और 2-3 वर्षों में ही एक बार ही घर आता था। अभियुक्त विशाल का मृतक की पत्नी/भाभी के मध्य अवैध सम्बन्ध थे । मृतक जयकरन मई-2022 में विदेश से घर आया था। मृतक जयकरन को पत्नी और भाई के मध्य सम्बन्धों को लेकर शक हो गया था। मृतक ने विशाल को नौकरी करने के लिए बाहर जाने को कहा जिस पर दोनों में भाईयों में आपस कहासुनी हुई थी। इस सभी बातों के लेकर विशाल ने अपने भाई जयकरन को रास्ते से हटाने के लिए योजाना बनाई। योजनानुसार दिनांक-15. जून .2022 को विशाल ने कमाने हेतु दोस्त के साथ बाहर जाने के लिए कहा तो मृतक जयकरन उसको छोड़ने के लिए बड्डूपुर आया था। धधरा गांव के ईंट भट्ठा के पास विशाल ने पहले से अपने पास छिपाकर रखे चाकू से जयकरन के सिर पर वार कर दिया और जमीन पर गिराकर गला रेतकर हत्या कर दी।
गैगेस्टर एक्ट के तहत बीस लाख की सम्पत्ति हुई कुर्क
श्रीनारद मीडिया, लक्ष्मण सिंह, बाराबंकी, (यूपी):
बाराबंकी पुलिस प्रशासन द्वारा नकबजनी व चोरी कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गैंगलीडर व गैंग के अन्य 02 सदस्यों की चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 20 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया ।
थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा थाना सुबेहा पर पंजीकृत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंगलीडर रामबरन पुत्र जगरुप पासी निवासी ठाकुराइन पुरवा मजरे कोलवा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी द्वारा अपन गैंग के अन्य सदस्यों मुकेश पुत्र मंगरे पासी निवासी ठाकुराइन पुरवा मजरे कोलवा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी व राजकरन पुत्र जगरूप पासी निवासी ठाकुराइन पुरवा मजरे कोलवा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर नकबजनी व चोरी कर अपने परिजनों के नाम पर भूमि/मकान का क्रय कर अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की गई। उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया ।
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