Breaking

5 वर्षीय बच्ची से बहला-फुसला कर रेप

5 वर्षीय बच्ची से बहला-फुसला कर रेप

युवती से 18 दिनों तक किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल जेल की सजा

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

 

बिहार के जमुई (Jamui) में शादी समारोह में पांच साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. घटना के बरहट थाना क्षेत्र के एक गांव की है. बच्ची से रेप (Minor Girl Rape) का आरोप उसके पड़ोस में रहने वाले 15 वर्षीय लड़के पर लगा है. सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात गांव में शादी समारोह थी, इसमें अपने परिवार के साथ गई पांच वर्षीय बच्ची को उसके पड़ोस में रहने वाला लड़का बहला-फुसला कर अकेले में ले गया और उसके साथ गलत काम (रेप) किया. पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है उसके पिता की मौत हो चुकी है. उसकी मां समेत परिवार के सभी लोग शादी समारोह में शरीक होने गए थे. शादी के माहौल में जब सभी व्यस्त थे तब मौका देख कर पड़ोस में रहने वाला लड़का बच्ची को बहला-फुसलाकर खेत की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. कुछ देर बाद जब परिवारवालों ने बच्ची को वहां नहीं देखा तो वो उसकी खोजबीन करने लगे. कुछ देर के बाद बच्ची की रोने की आवाज सुन कर जब लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें वो घायल अवस्था में खेत में पड़ी हुई मिली. इसके बाद परिवारवाले पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आए. इलाज के बाद पीड़िता की हालत स्थिर है.

वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है. जमुई एसडीपीओ (SDPO) राकेश कुमार ने बताया कि मासूम बच्ची के साथ गलत करने वाले नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस घटना की छानबीन कर रही है.

युवती से 18 दिनों तक किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल जेल की सजा

झारखंड के बोकारो कोर्ट ने रेप से जुड़े एक मामले में दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है. मामला शौच करने गई युवती का अपहरण करने के बाद नशे की हालत में उड़ीसा ले जाने और वहां ले जाकर 18 दिनों तक लगातार दुष्कर्म करने से जुड़ा है.इस  मामले में बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी रशीद अंसारी को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई. 20 साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है.

विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि आरोपी को सजा ऑनलाइन तरीके से सुनाई गई. मामला अमलाबाद ओपी क्षेत्र का है. दरअसल आठ साल पहले 7 अप्रैल 2014 को अहले सुबह 4 बजे पीड़िता शौच करने के लिए गई थी. इसी दौरान आरोपी रशीद अंसारी द्वारा उसे चाकू का भय दिखाकर अगवा कर लिया गया. उसके बाद उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया गया. जब पीड़िता को होश आया तो उसे उड़ीसा में रखे जाने की बात आरोपी के द्वारा बतायी गया. इस दौरान पीड़िता के पिता ने 18 अप्रैल को अमलाबाद थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया.

घटना के 18 दिन बाद अपहरण के आरोपी के पास से पीड़िता को बरामद किया गया. आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई और वह फरार हो गया. इस मामले में न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई और 14 सितंबर 2018 को न्यायालय ने आरोपी रशीद अंसारी को भगोड़ा करार दिया. उसके बाद पुलिस के द्वारा 3 मई 2022 को आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया जिसके बाद केस की सुनवाई हुई और फिर अदालत ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई .

Leave a Reply

error: Content is protected !!