पटना उच्च न्यायालय ने सीवान रेडक्रॉस की यथास्थिति बनाए रखने का प्रशासन को दिया आदेश
डीएम को चार सप्ताह में हलफनामा फ़ाइल करने का दिया आदेश
श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पाण्डेय, सीवान (बिहार):
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की बेंच ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सीवान के सचिव रत्नेश प्रसाद सिंह की ओर से फ़ाइल सीडब्लूजेसी 9351/2022 की सुनवायी करते हुए जिला प्रशासन को कडी फटकार लगाते हुए डीएम से 4 सप्ताह के अन्दर हलफनामा दायर करने को कहा है।
इस बीच माननीय न्यायालय ने रेडक्रॉस सोसाइटी के पूरे परिसर की यथास्थिति बहाल रखने का आदेश सीवान जिला प्रशासन को दिया है।
विदित हो कि सीवान निवासी गुलाम मोइनुद्दीन खान नामक एक व्यक्ति द्वारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की सीवान शाखा की भूमि एवम परिसर पर अवैध रूप से दावा करते हुए उसकी मापी एवम सीमांकन हेतु एक आवेदन उपसमाहर्ता भूमि सुधार के न्यायालय में दिया था।
जिसपर विपक्षी रेडक्रॉस को बिना सुनवायी का मौका दिए बिना ही उपसमाहर्ता भूमि सुधार ने अंचलाधिकारी सीवान को उक्त परिसर की मापी करने का आदेश दे दिया।जिसके आलोक में अंचलाधिकारी ने पुलिस बल की उपस्थिति में रेडक्रॉस के अधिकारियों के द्वारा मापी नही करने के आग्रह को ठुकराते हुए जबरन मापी की तथा उसके निशान अंकित कराया।
ध्यातव्य हो कि डीएम रेडक्रॉस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष हैं बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा कराई गई काफी ऊँची चहारदीवारी के अंदर स्थित परिसर की जमीनों को जबरन कब्जा का प्रयास किया जा रहा था।
इस संबंध में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव रत्नेश प्रसाद सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन को पूरी स्थिति से अवगत कराने के बावजूद जब कोई बचाव का रास्ता नहीं दिखा तो मजबूर होकर माननीय न्यायालय का शरण बाध्य होकर लेना पड़ा ।
इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंद्रकांत ने इस पूरे मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष पूरी संजीदगी से मुख्य न्यायाधीश के बेंच में प्रस्तुत किया ।जिसकी सुनवाई करते हुए पटना उंच न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उपरोक्त आदेश पारित किया।
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