विधायक अनंत सिंह एक और आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने इस आपराधिक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई को अगली तिथि निर्धारित की है। आर्म्स एक्ट का यह आपराधिक मामला वर्ष 2015 का है।
बाढ़ के एक आपराधिक मामले में एसीजेएम ने विधायक अनंत कुमार सिंह के सरकारी आवास एक माल रोड में 24 जून 2015 को छापेमारी करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के आलोक में पटना पुलिस ने छापेमारी की थी। छापेमारी में इंसास राइफल की छह मैगजीन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी। इस मामले के ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक ब्रज किशोर-2 ने कोर्ट में नौ अभियोजन गवाह पेश किये थे। इस मामले में एमपी-एमएमएलए कोर्ट ने अपनी तरफ से कोर्ट गवाह के तौर एक गवाह को बुलाया था।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे ने अभियुक्त अनंत कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा के तहत दोषी करार दिया है। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा में बेऊर जेल प्रशासन ने विधायक अनंत सिंह को एंबुलेंस के साथ कोर्ट परिसर में लाया और विशेष कोर्ट में पेश किया। इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट मोकामा विधायक अनंत सिंह को उनके पैतृक आवास से एके-47 राइफल और ग्रेनेड बरामदगी मामले में सजा सुना चुकी है। मोकामा विधायक अभी न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में बंद हैं।