Breaking

अब नगर निकाय चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवारों को कितना शुल्क देना होगा, जानिए.. पूरा अपडेट

अब नगर निकाय चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवारों को कितना शुल्क देना होगा, जानिए.. पूरा अपडेट

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है. तारीखों के ऐलान का इंतजार सबको है, लेकिन नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों को एक नया अपडेट दिया गया है. दरअसल नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों को कितना शुल्क जमा करना होगा, इसकी जानकारी सामने आ गई है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है. इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी सीट है. वोटर्स के जरिए होगा मतदान भी ईवीएम से होगा नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹4000 नामांकन शुल्क देना होगा. जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को केवल ₹2000 नामांकन शुल्क के तौर पर देने होंगे.

इसी तरह नगर निकाय चुनाव में डिप्टी मेयर पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹4000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को ₹2000 देने होंगे. इसके अलावे राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के साथ-साथ नगर पंचायत और नगर परिषद के पार्षद उप मुख्य पार्षद मुख्य पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों का नामांकन शुल्क भी तय किया है.नगर पंचायत पार्षद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹400, जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को ₹200 नामांकन शुल्क देने होंगे.

इसी तरह नगर पंचायत उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवारों को सामान्य कोटि के तहत ₹800 और आरक्षित कोटि के तहत ₹400 नामांकन शुल्क देने होंगे. नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹800 नामांकन शुल्क देंगे. जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार ₹400 नामांकन शुल्क देंगे. नगर परिषद के पार्षद पद के सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹1000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवार ₹500 नामांकन शुल्क देंगे.

नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹2000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवार ₹1000 का शुल्क देंगे. नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹2000 और रिजर्व कोटि के उम्मीदवार ₹1000 देंगे.

नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹2000 नामांकन शुल्क लगेगा, जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को ₹1000 नामांकन शुल्क देना पड़ेगा.*

यह भी पढ़े

 

रेलवे के विद्युत तार के स्पर्श से मजदूर घायल 

खेड़वा मेला आज से, प्रशासनिक तैयारी पूरी  

उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में दुकानदारों को सख्त आदेश 

महमदपुर पांडेय टोला गांव के युवक की गुरुग्राम में हुई मौत, खबर मिलते ही घर में मचा कोहराम

गंडक नदी के जल स्तर में वृद्धि होने के साथ ही दियारा इलाके में बाढ़ का पानी कर गया है प्रवेश  

भगवानपुर हाट की खबरें :सरपंच संघ के बैठक में  धरना को सफल बनाने पर चर्चा

एडीएम ने किया कई योजनाओं का भौतिक रूप से जांच

Leave a Reply

error: Content is protected !!