Breaking

सर्वोच्च न्यायालय से शाहनवाज हुसैन को मिली बड़ी राहत

सर्वोच्च न्यायालय से शाहनवाज हुसैन को मिली बड़ी राहत

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्‍ठ नेता शहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कथित दुष्कर्म मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई दी है। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शहनवाज की याचिका पर नोटिस भी जारी किया गया है।

न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही और शहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी।

पीठ ने कहा, ‘हमारा प्रथम दृष्टया विचार है कि इस मामले पर सोच-विचार करने की आवश्यकता है। हम नोटिस जारी करते हुए सभी कार्यवाही पर रोक लगा रहे हैं। शहनवाज हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने सिर्फ इस अनुमान पर कार्यवाही बढ़ाया है कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच की जा सकती है, जो कानून के तहत सही नहीं है। रोहतगी ने कहा, ‘इस तरह कोई भी उच्च पदाधिकारियों पर आरोप लगा सकता है और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है।’

बता दें कि दिल्‍ली हाइकोर्ट (Delhi High court) ने कुछ दिनों पहले शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। साल 2018 में उन पर लगे दुष्‍कर्म के आरोप के सिलसिले में यह आदेश दिया गया, जिसे चुनौती देते हुए उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रूख किया। शाहनवाज हुसैन ने आरोप को निराधार बताया है।

दिल्‍ली की महिला ने लगाया है आरोप

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्‍ली की एक महिला ने दुष्‍कर्म का आरोप लगाया है। घटना करीब चार साल पुरानी है। महिला ने आरोप लगाया है कि 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्‍कर्म किया गया। हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। बताया जाता है कि दिल्‍ली की साकेत कोर्ट ने सात जुलाई 2018 को इस मामले में दुष्‍कर्म की प्राथमिकी का आदेश दिया था।

राजद ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला

बता दें कि शाहनवाज हुसैन पर एफआइआर के आदेश के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। राजद की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया गया। कुछ दिनों पहले प्रवक्‍ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अब भाजपा की आवाज क्‍यों नहीं निकल रही। हमारे दाग, दाग और उनके दाग अनुराग। 

Leave a Reply

error: Content is protected !!