हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
* 25 हजार रुपए केअर्थदंड के भुगतान का भी आदेश
श्रीनारद मीडिया, डा0 विजय कुमार पांडेय, सीवान (बिहार):
एडीजे 3 रामायण राम की अदालत ने बुधवार को हत्याकांड के मुख्य आरोपी भोथा महतो उर्फ विजय प्रसाद को कांड का दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा दी है।
न्यायालयीय सूत्रों के मुताबिक जामो थाना के बरहोगा पचपटिया गांव निवासी श्रवण यादव कृष्णा यादव एवं शिव प्रसाद यादव 11 मार्च 2009 को बाजार से बकरी का मीट खरीद कर घर लौट रहे थे। तभी दोपहर के वक्त इमलिया मोड़ के पास पड़ोसी गांव भादा खुर्द निवासी भोथा महतो उर्फ विजय प्रसाद ने कृष्णा यादव के माथे पर तलवार से वार कर दिया।
जिसकी वजह से कृष्णा यादव मौके पर ही गिर कर बेहोश हो गया ।उसे बचाने आए उसका भाई व भतीजा श्रवण यादव एवं शिव प्रसाद को भी भोथा एवं अन्य ने मारपीट कर जख्मी कर दिया।इलाज के क्रम में कृष्णा यादव की मृत्यु हो गई।
श्रवण यादव के बयान पर बोथा महतो उर्फ विजय प्रसाद, बालेश्वर महतो एवं किशोर महतो के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विचारनोपरांत अदालत ने भोथा महतो उर्फ विजय प्रसाद को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है ।
जबकि प्राथमिकी के अन्य अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए।अदालत ने हत्यारोपी अभियुक्त पर ₹25हजार का अर्थदंड भी लगाया है ।अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को अलग से छह माह की सजा भुगतनी होगी।
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