कौन है देश के नये अटॉनी जनरल आर वेंकटरमणी ?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी (R Venkataramani) को देश का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया. केंद्र सरकार ने बुधवार एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी. वेंकटरमणी को केके वेणुगोपाल की जगह लेंगे. अटॉर्नी जनरल की नियुक्ती के लिए पिछले कुछ दिनों से चर्चा तेज थी. वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल और एक मुकुल रोहतगी ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने वेंकटरमणी की नियुक्ती की है.
कौन है नए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी
आर वेंकटरमणी का जन्म साल 1950 में पांडिचेरी में हुआ. उन्होंने साल 1977 में तमिलनाडु बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज कर वकालत की शुरुआत की. इसके बाद साल 1979 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी राव के निर्देशन में काम किया. 1982 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने स्वतंत्र प्रैक्टिस की शुरूआत की, जिसके 15 साल बाद उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा प्राप्त हुआ. मीडिया रिपोर्ट की माने तो आर वेंकटरमणी कई संवैधानिक शाखाओं के प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने संवैधानिक कानून, कॉरपोर्ट कानून, अप्रत्यक्ष करों के कनून समेत कई विभागीय कानूनों के लिए प्रैक्टिस कर चुके हैं.
भारत सरकार के लिए पहले भी कर चुके हैं कार्य
42 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अभ्यास कर चुके नए अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने साल 2004 से 2010 के मध्य भारत सरकार के वरिष्ठ वकिल के रूप में भी सेवाएं दी है. उन्होंने भारत सरकार के कई विभागों के लिए कार्य किया है. इसके अलावा, वे अकादमिक गतिविधियों में अपनी सेवाएं देते रहे हैं. बताते चले कि वेंकटरमणी हाल में हिजाब विवाद मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष की पैरवी की थी.
क्या होता है अटॉर्नी जनरल
अटॉनी जनरल यानी महान्यायवादी का पद केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित किया जाता है. यह केंद्र सरकार से जुड़े विधि के मामलों का अधिकारी होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखता है. संविधान की धारा 76 (1) के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ती की जाती है. भारत के राष्ट्रपति द्वारा अटर्नी जनरल की नियुक्ती की जाती है.
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रविवार को कहा कि उन्होंने भारत का अगला अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है. मुकुल रोहतगी ने जून 2017 में अटॉर्नी जनरल के रूप में पद छोड़ दिया था. केके वेणुगोपाल ने उनका स्थान लिया था.
जून 2014 से जून 2017 तक अटॉर्नी जनरल थे रोहतगी
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी जून 2014 से जून 2017 तक अटॉर्नी जनरल थे. उनके बाद वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था. उन्हें 29 जून को देश के इस शीर्ष विधि अधिकारी के पद के लिए फिर तीन महीने लिए नियुक्त किया गया था. केंद्रीय कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वेणुगोपाल व्यक्तिगत कारणों से अपनी अनिच्छा जताई थी, लेकिन 30 सितंबर तक पद पर बने रहने के सरकार के अनुरोध को उन्होंने मान लिया था.
3 साल होता है अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल
अटॉनी जनरल के रूप में वेणुगोपाल का पहला कार्यकाल 2020 में समाप्त होना था और उन्होंने सरकार से उनकी उम्र को ध्यान में रखकर जिम्मेदारियों से मुक्त कर देने का अनुरोध किया था. लेकिन, बाद में उन्होंने एक साल के नये कार्यकाल को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सरकार इस बात को ध्यान में रखकर चाह रही थी कि वह इस पद बने रहें कि वह हाई-प्रोफाइल मामलों में पैरवी कर रहे हैं और उनका बार में लंबा अनुभव है. सामान्यत: अटॉर्नी जनरल का तीन साल का कार्यकाल होता है. वरिष्ठ वकील रोहतगी भी उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई हाई-प्रोफाइल मामलों में पैरवी कर चुके हैं.