मशरक  में प्रधानमंत्री आवास योजना के 22 लाभुकों पर नीलाम पत्र दायर

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श्रीनारद मीडिया, विक्‍की बाबा, मशरक, सारण (बिहार):

सारण जिले के मशरक प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि प्राप्त करने के बाद आवास नहीं बनाने वाले 22 लाभुकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे लाभुकों को चिह्नित किया गया है। इन लाभुकों से नीलाम पत्रवाद के माध्यम से वसूली की जाएगी। बीडीओ मो आसिफ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभुकों को वर्ष 16-17, 17-18 एवं 19-20 में आवास योजना का लाभ दिया गया था।

योजना की प्रथम किस्त की राशि ले लिए जाने के बाद भी लाभुकों ने आवास का निर्माण शुरू नहीं कराया या फिर मामूली निर्माण कर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित लाभुकों में से जिन लाभुकों को सफेद और लाल नोटिस दिए जाने के बाद भी आवास निर्माण निर्धारित स्तर तक नहीं कराया है,उनसे राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है। बीडीओ मो आसिफ ने बताया कि जिलाधिकारी सारण के आदेशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेने वालों को सीओ मशरक के माध्यम से नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है। जिनसे राशी वसूली जाएंगी।

प्राप्त निर्देश के आलोक में कवलपुरा पंचायत के बहादुरपुर गांव निवासी मनन राम पिता बाबूलाल राम,लीलावती देवी सुरेश राय,उमरावती देवी नागेन्द्र राय,किशुनपुरा गांव निवासी रामझरी देवी पति बनारस महतो, हीरा मुनी देवी पति भोला ठाकुर कवलपुरा गांव निवासी रूपझरी देवी पति कैलास राय, कांति देवी पति साहेब सिंह, सुनील कुमार सिंह पिता फली सिंह, राम भगवान सिंह पिता शिवनंदन सिंह, चिंता देवी पति कृष्णा महंतों,बंगरा पंचायत के हंसाफीर गांव निवासी पुनम देवी पति जितेन्द्र राम,मो नसरूदिन साई पिता

दोसपान साई, बंगरा गांव निवासी पतासो देवी पति गोपाल शर्मा, राहुल कुमार सिंह पिता दिलीप कुमार सिंह,ललीता देवी पति रामजीत सिंह,चरिहारा गांव निवासी यशोदा देवी पति किशुन महतो, लक्ष्मी देवी पति जगरनाथ साह खजुरी पंचायत के विशुनपुरा गांव निवासी मीरा देवी पति बासगीत महतो,संत कुमारी देवी पति बासगीत महतो,खजुरी गांव निवासी रामावती देवी पति छठू महंतों,जगलाल महतो पिता मोहन महंतों, बच्ची देवी पति योगेन्द्र राय समेत सभी लाभार्थियों पर नीलाम पत्र वाद दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

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