एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध
डीएम ने दिए सख्त निर्देश.
कड़ाई से अनुपालन करने की बात कही.
जीविका दीदी के माध्यम से चलेगा जनजागरूकता अभियान
श्रीनारद मीडिया, चंद्रशेखर, छपरा (बिहार):
एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी राजेश मीणा की अध्यक्षता में आहूत की गई. बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने बताया कि बिहार राज्य की परिसीमा में एकल उपयोग वाले चिन्हित प्लास्टिक के विनिर्माण आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा उपयोग पर दिनांक 1 जुलाई 2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.
उन्होंने बताया कि चिन्हित प्लास्टिक में थर्माकोल एवं प्लास्टिक का प्लेट-गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, मिठाई के डब्बे निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, प्लास्टिक युक्त ईअर बड्स, थर्माकोल से बनी सजावटी सामग्री, गुब्बारों, कैंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक की डंडियों के साथ प्लास्टिक के झंडे भी इसमें शामिल हैं.
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी सरकारी बैठकों में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित रहेगा. पॉलिथीन के निर्माण कार्य पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भी सख्त कार्रवाई करने के निदेेश दिए गए. सभी नगर निकायों को समय-समय पर दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर पॉलिथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के निमित्त छापामारी करने को भी निदेशित किया गया.
बैठक में प्लास्टिक थैलों के विकल्प के रूप में जूट का थैला, मोटे कागज के थैले का निर्माण एवं प्रयोग हेतु व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया.
इस अभियान में जीविका की दीदियों को शामिल करने की बात कही. बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी रामसुंदर एम के साथ जिला टास्क फोर्स के सभी सदस्य उपस्थित रहे.
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