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पटना हाईकोर्ट ने क्यों लगायी असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र देने पर रोक?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र जारी करने पर पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है. चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है. बिहार के 12 विश्वविद्यालयों में 4 हज़ार से अधिक सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी करने का आरोप है.

नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने डॉ. अमोद प्रबोधी सहित अनेक अभ्यर्थियों की ओर से दायर तीन अलग-अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बिहार राज्य यूनिवर्सिटी सर्विसेज कमीशन को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया, केवल नियुक्तियों की सूची या नियुक्ति पत्र को जारी करने पर रोक लगाया गया है.

 

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