मोतिहारी के डीएम के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट
मोतिहारी एसपी को 17 जनवरी को डीएम को हरहाल में कोर्ट में उपस्थित कराने का दिया निर्देश
श्रीनारद मीडिया, मोतिहारी:
बिहार के मोतिहारी के डीएम के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने वारंट जारी करते हुए मोतिहारी के एसपी को कहा है कि 17 जनवरी को उन्हें हर हाल में कोर्ट में उपस्थित करायें. न्यायाधीशअनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने भुवनेश्वर कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाईकरते हुए यह निर्देश दिया .
कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि यह मामलायाचिकाकर्ता के वेतन से संबंधित है . उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने पांचदिसंबर, 2022 को मोतिहारी के जिलाधिकारी के निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता केवेतन देने संबंधित मामले पर उचित निर्णय लेते हुए अगली सुनवाई में कोर्ट में शपथपत्र दायर करें.
कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर इस बीच उनके द्वारा शपथ पत्र दायरनहीं किया गया तो उन्हें स्वयं अदालत में उपस्थित होकर इसकी जानकारी कोर्ट को देनीहोगी कि क्यों आज आदेश का पालन नहीं किया गया.
अदालती आदेश के बाद भी न तोजिलाधिकारी द्वारा इस मामले में शपथ पत्र ही दायर किया गया और ना ही वह स्वयंउपस्थित होकर कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि अदालती आदेश का पालन उनके द्वाराक्यों नहीं किया गया है .
इसपर अदालती आदेश के बाद भी कोर्ट में शपथ पत्र दायर नहींकरने और इस एवज में सशरीर उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पश्चिमचंपारण के डीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हुए मोतिहारी के एसपी को निर्देश दिया कि वे मोतिहारी के डीएम को 17 जनवरी को हर कीमत पर अदालत में उन्हें उपस्थित करायें.
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