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no sim card will work in a stolen phone as dot block lost or stolen mobile service launched in india - Tech news hindi - श्रीनारद मीडिया

no sim card will work in a stolen phone as dot block lost or stolen mobile service launched in india – Tech news hindi

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स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लगभग हर यूजर का फोन कभी ना कभी खोया या चोरी हुआ होगा, ऐसे में परेशान होने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचता। अब बड़ी खबर दूरसंचार विभाग (DoT) ने दी है, जिसके चलते चोरों की शामत आने वाली है। अब चोरी किए गए स्मार्टफोन को दोबारा नहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा और उसमें किसी भी कंपनी का SIM कार्ड काम नहीं करेगा। DoT ने सेंट्रल एक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री (CEIR) लॉन्च की है, जिसमें सभी मोबाइल ऑपरेटर्स की ओर से IMEI डाटाबेस रजिस्टर किया जाएगा। यह डाटाबेस डिवाइसेज को ब्लैकलिस्ट करने में मदद करेगा। 

CEIR में वे सभी स्मार्टफोन्स रजिस्टर होंगे, जिन्हें आधिकारिक रूप से स्मार्टफोन ब्रैंड्स की ओर से लॉन्च और मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका मकसद बिना IMEI नंबर वाले और चोरी हुए स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल को रोकना है। बता दें, CEIR को सबसे पहले दादरा और नागर हवेली, गोवा और महाराष्ट्र में 13 सितंबर, 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद 30 दिसंबर, 2019 में दिल्ली में भी इसे लॉन्च करते हुए रजिस्ट्री तैयार की गई थी। खास बात यह है कि रजिस्ट्री में शामिल होने वाले स्मार्टफोन्स का गलत इस्तेमाल रिमोटली रोका जा सकेगा और इसके लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। 

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कैसे काम करेगी सेंट्रल एक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री?

CEIR सभी नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए एक केंद्रीय सिस्टम की तरह काम करेगी, जिसमें सभी नेटवर्क ऑपरेटर्स की ओर से ब्लैकलिस्ट किए गए डिवाइसेज की लिस्ट शेयर की जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि किसी एक ब्लॉकलिस्टेड डिवाइस में दूसरी कंपनी का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (SIM) कार्ड भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अपना फोन चोरी होने की स्थिति में कोई भी यूजर आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर फोन का IMEI नंबर ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट कर सकेगा। इस तरह वह स्मार्टफोन पूरी तरह बेकार हो जाएगा। 

अपने डिवाइस को ऐसे ब्लैकलिस्ट करवा सकेंगे आप

यूजर डिवाइस को ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए CEIR के वेब पोर्टल  ceir.gov.in पर जाकर IEMI नंबर के साथ रिक्वेस्ट कर सकेंगे। इसके लिए पुलिस FIR की एक कॉपी, मोबाइल खरीदने के दौरान मिली रसीद और डिवाइस से जुड़ी जानकारी के अलावा ID प्रूफ भी देना होगा। इसके बाद खोए या चोरी हुए फोन को ब्लैकलिस्ट करने की रिक्वेस्ट रजिस्टर की जा सकेगा। यह रिक्वेस्ट स्वीकार होने के बाद 24 घंटे के अंदर डिवाइस काम करना बंद कर देगा और भारत में कोई मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। 

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फोन मिलने की स्थिति में अनब्लॉक भी करवा सकेंगे

अगर यूजर को उसका फोन वापस मिल जाता है तो CEIR की वेबसाइट पर इसे अनब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की जा सकेगी। इसके बाद डिवाइस पहले की तरह काम करने लगेगा। शुरू में चुनिंदा प्रदेशों में लॉन्च होने के बाद CEIR को अब देशभर में सभी राज्यों में लॉन्च कर दिया गया है। इसकी मदद से चोरी हुए या खोए मोबाइल को ब्लॉक करने, फोन मिलने की स्थिति में उसे अनब्लॉक करने, रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करने, IMEI वेरिफिकेशन और Know Your Mobile (KYM) स्टेटस चेक करने जैसे काम किए जा सकेंगे। 

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