रोहतास में नगर थानाध्यक्ष को 2 दिन का जेल, लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने दिया आदेश
एसपी से मांगा स्पष्टीकरण
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:
रोहतास जिला व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट निवेदिता कुमारी के न्यायालय ने 18 साल पुराने परिवाद से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए सासाराम नगर थानाध्यक्ष को 2 दिन कारावास की सजा देने का आदेश दिया है। न्यायिक आदेश के बावजूद जानबूझकर कोताही बरतने को लेकर कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है।
उक्त मामला परिवाद संख्या 1018/2005 से जुड़ा है। इस मामले में दो अभियुक्तों संजय कुमार श्रीवास्तव और भरत प्रसाद श्रीवास्तव निवासी महावीर स्थान, कुराइच, सासाराम की मृत्यु से संबंधित रिपोर्ट न्यायालय में देने का आदेश दिया था।
2 दिन की कारावास की सजा सुनाई
नगर थानाध्यक्ष के मामले में लापरवाही बढ़ती जा रही थी। जिसको लेकर पूर्व में कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ 5000 रुपए स्थगन हर्जाना भी लगाया गया था। जिसके बाद भी नगर थानाध्यक्ष से लगातार कानूनी आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। इसके बाद कोर्ट ने आज सख्ती दिखाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 175 के तहत नगर थानाध्यक्ष को 2 दिन कारावास की सजा सुनाई है।
एसपी को शो-कॉज
एसपी, रोहतास को भी इस संबंध में न्यायिक आदेश जारी करते हुए जल्द से जल्द उक्त दोनों अभियुक्तों की मृत्यु रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कराने का आदेश जारी किया था। एसपी रोहतास भी इस मामले में न्यायिक आदेश पर ध्यान नहीं दिया गया है।
कोर्ट ने एसपी रोहतास को यह निर्देश दिया है कि 19 जून, 2023 को या तक सासाराम नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट में पेश करें, ताकि दो दिन के साधारण सजा को तामिल किया जा सके।
यह भी पढ़े
सिपाही से राइफल छीन ले गए; शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची टीम को बंधक बना की मनमानी
विधानसभा अध्यक्ष ने छठघाटों व सड़क का किया शिलान्यास
असिस्टेंट प्रोफेसर बन बढ़ाया क्षेत्र का मान
छात्रों में चिंता और अवसाद के क्या कारण है?
क्या भारत में 11.4% लोगों को डायबिटीज़/मधुमेह है?
हमारे लिए जल जीवन मिशन का क्या महत्त्व है?