गाजीपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर की संपत्ति जब्त की
पत्नी के नाम 26 लाख की प्रॉपर्टी थी, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:
गाजीपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर व हत्या आरोपी जमानियां के मोहम्मदपुर निवासी अब्बास खान के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने अब्बास खान और उसकी पत्नी नजीबुन निशा के नाम से अर्जित 26 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है। शासन द्वारा चिह्नित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर व हत्या का आरोपी अब्बास खान की संपत्ति कुर्क की गई है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने और अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य और समाज विरोधी क्रिया कलापों से बेनामी अचल संपत्ति अर्जित की गई थी। जो कि अपने तथा अपनी पत्नी के नाम पर क्रय किया है।
इन संपत्तियों को किया गया कुर्क
जिसमें अब्बास खान द्वारा 2015 में अपनी पत्नी नजीबुन निशा के नाम से मौजा मुहम्मदपुर तहसील जमानियां में 04 लाख 28 हजार 500 रुपये की भूसंपत्ति कुर्क की गई। इसके साथ ही इसी मौजे में 6 लाख रुपये की एक दूसरी भूसंपत्ति तथा 7 लाख 27 हजार 500 है और 04 लाख 05 हजार रुपये व 03 लाख 79 हजार रुपये की भूसंपत्ति कुर्क की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त की एक बाइक भी जब्त की है।
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