मशरक : पूर्व में बिक्री जमीन को जालसाजी कर जमाबंदी करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज 

मशरक : पूर्व में बिक्री जमीन को जालसाजी कर जमाबंदी करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज

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सीओ , राजस्व कर्मचारी सहित 6 प्राथमिकी नामजद

श्रीनारद मीडिया, विक्‍की बाबा, मशरक, सारण (बिहार):

मशरक में अपनी ही जमीन से बेदखल किए जाने वाले रामाशंकर प्रसाद द्वारा दायर किए गए कोर्ट परिवाद के आधार पर मशरक पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। मामला मशरक निवासी रामाशंकर प्रसाद पिता स्व विश्वनाथ प्रसाद के आवासीय परिसर से जुड़ा है। जो 1984 में आश मोहम्मद ने विश्वनाथ प्रसाद के नाम से 3 कट्ठा 18 धुर जमीन रजिस्ट्री कर दिया।

रजिस्टर टू में पंजीकृत होने के बाद उक्त भूखंड का लगान भी कटने लगा। पुनः उसी भूखंड का जमाबंदी जालसाजी कर आश मोहम्मद के नाम से 2022 में चालू कर अंचल कार्यालय द्वारा शुरू किया गया। 1984 में बेची गई जमीन को दुबारा जालसाजी कर बेचा गया। आवेदक ने इसके लिए मशरक थाना, आरक्षी अधीक्षक सारण से गुहार लगाई । न्याय नहीं मिलने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छपरा के पास फरियाद की।

जिसपर न्यायालय परिवाद के आधार पर मशरक पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नाजू खातून, मंजूर आलम, आबिदा खातून मशरक तख्त, मनोज ओझा पिता मदन ओझा मशरक दक्षिण टोला के अलावे मशरक के तत्कालीन सीओ रविशंकर पांडेय एवम राजस्व कर्मचारी सैफुला रहमानी नामजद किए गए है।

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