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 पटना हाई कोर्ट ने केके पाठक के इस आदेश को किया रद्द, कोचिंग संचालकों के पक्ष में आई अच्छी खबर

पटना हाई कोर्ट ने केके पाठक के इस आदेश को किया रद्द, कोचिंग संचालकों के पक्ष में आई अच्छी खबर

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक (KK Pathak) लगातार अपने ताबड़तोड़ एक्शन से चर्चा में हैं. शिक्षा महकमे में नई-नई गाइडलाइन से हड़कंप मचा है. शिक्षक और कर्मचारी सहमे हैं कि जरा सी लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय है. इस बीच मंगलवार (03 अक्टूबर) को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) से केके पाठक को झटका लगा है. उनके एक आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोचिंग संचालकों के लिए अच्छी खबर आई है.

दरअसल, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने एक आदेश में कहा था कि सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे. इसी मामले में मंगलवार को कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने केके पाठक के इस आदेश को रद्द कर दिया.

सरकार के पास समय रेगुलेट करने का अधिकार नहीं

जस्टिस मोहित कुमार की सिंगल बेंच ने सुनवाई कर कहा कि इस तरह के फैसलों को लेने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है. इस तरह के फैसले कोर्ट ले सकता है. बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2010 का जिक्र करते हुए कहा था कि समय रेगुलेट करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है. अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत और अन्य के द्वारा ये याचिका दायर की थी.

सरकारी स्कूलों की बढ़ानी थी उपस्थिति

बता दें कि 31 जुलाई को यह आदेश जारी किया गया था. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसते हुए आदेश जारी किया था. कहा था कि सुबह के 9 से शाम के चार बजे तक कोचिंग का संचालन नहीं करना है. वजह यही थी कि सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाई जा सके. इसी मामले में पटना हाई कोर्ट का अब आदेश आया है

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