बनियापुर में 56 हथियारों के लाइसेंस रद्द, सत्यापन के अभाव में अनुज्ञप्ति निलंबित

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निलंबित अनुज्ञप्ति वाले शस्त्रों को थाना के मालखाना में जमा करने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश.

श्रीनारद मीडिया, चंद्रशेखर, छपरा (बिहार):

छपरा  जिला के बनियापुर थाना क्षेत्र के 56 हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. जिला पदाधिकारी अमन समीर ने गुरुवार को यह कारवाई की. उन्होंने 56 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्धारित समय के समाप्त हो जाने के बाद भी सत्यापन नहीं कराने के कारण उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया साथ ही सभी निलंबित अनुज्ञप्ति वाले शस्त्रों को थाना के मालखाना में जमा करने के निदेश दिए.

जिला पदाधिकारी श्री समीर ने बताया कि शस्त्र सत्यापन हेतु पूर्व से निर्धारित तिथि 23: 07. 2023 से 31.07.2023 तक को विस्तारित करते हुए दिनांक 01.08.2023 से 10.08.2023 तक निर्धारित कर समाचार-पत्र के माध्यम से सभी अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने की सूचना दी गई थी. साथ ही सभी थानाध्यक्ष को अपने चौकीदार के माध्यम से नोटिस निर्गत कर अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित कर सत्यापन कराने का भी निदेश दिया गया था, परन्तु पुलिस अधीक्षक के द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि बनियापुर थानान्तर्गत 56 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संबंधित थाना के चौकीदार द्वारा नोटिस देने तथा दूरभाष से सूचना देने के बावजूद अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है. पुलिस अधीक्षक, सारण के माध्यम से थानाध्यक्ष, बनियापुर से ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति रद्द करने का प्रस्ताव प्राप्त है, अतएव पुलिस अधीक्षक, सारण / थानाध्यक्ष, बनियापुर से प्राप्त प्रस्ताव / अनुशंसा एवं अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति के शर्तों के उल्लंघन करने के कारण 56 अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उस पर धारित शस्त्रों को बनियापुर थाना के मालखाना में जमा कर सूचित करने का आदेश दिया गया है.

डीएम श्री समीर ने सभी अनुज्ञप्तिधारियों को निदेशित किया है कि उपरोक्त अनियमितता के लिए पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्टीकरण, अद्यतन साक्ष्य सहित देना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं आपकी अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17 (3) के तहत रद्द कर दी जाए. निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई कर अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है.

उन्होंने थानाध्यक्ष, बनियापुर को निदेशित किया कि निलंबित अनुज्ञप्तिधारी को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन एवं उनके शस्त्र को थाना के मालखाना में जमा करने का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

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