सुरक्षित शनिवार के तहत बच्चों को दी गयी बाल अधिकारों की जानकारी
श्रीनारद मीडिया, सीवान(बिहार):
मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शनिवार को बड़हरिया प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के तहत बच्चों को बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण से संबंधित जानकारियां दी गईं। बड़हरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सह अपग्रेडेड हाई स्कूल सुंदरी में हेडमास्टर राकेश कुमार की देखरेख में चेतना सत्र के दौरान उन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत तमाम छात्र-छात्राओं को बाल अधिकारों से जुड़े बिंदुओं पर जागरुक किया।
हेडमास्टर राकेश कुमार और फोकल शिक्षक उमेशचंद कुमार ने बच्चों को बाल अधिकार की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। सरकार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अवसर प्रदान करती है। बाल विवाह की जानकारी देते हुए हेडमास्टर राकेश कुमार ने बताया कि कम उम्र में शादी नहीं करानी चाहिए, इसके लिए लड़कियों को कम से कम 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष की उम्र निर्धारित है। कम उम्र में शादी करवाना अपराध है।
बच्चों को बाल शोषण की जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चें गुड टच एवं बैड टच को पहचाने, कोई शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करे तो उसका विरोध करें। साथ ही,इसकी जानकारी अपने माता पिता या अभिवावक या शिक्षकों को दें। अपने दोस्तों से हमेशा अच्छे से पेश आए, गलत शब्दों का प्रयोग न करें, अपने साथियों को न डराए हमेशा मित्रवत व्यवहार रखें। खेलकूद के लिए सही समय निकालें। इससे सामाजिकता बढ़ती है।
इस मौके पर हेडमास्टर राकेश कुमार,फोकल शिक्षक उमेशचंद कुमार, सत्येंद्र कुमार, सनकेश कुमार सिंह,मनोज यादव,कुमारी अंजली आनंद,सुमन देवी, नीरजा कुमारी,विजय कुमार भारद्वाज, उदयभान कुशवाहा, मो नेसार कुरैशी, विनय चौबे, अब्दुल मतीन,पंकज कुमार सहित विद्यालय के अन्य सभी शिक्षक और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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