पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ने पर, रोक लगाने से किया इनकार,क्यों?

पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ने पर, रोक लगाने से किया इनकार,क्यों?

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार सरकार द्वारा राज्य के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दी गई है. नीतीश सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए फिलहाल नीतीश सरकार को राहत दी है. कोर्ट ने इस नए आरक्षण कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा.

Leave a Reply

error: Content is protected !!