एफिडेविट जमा करने के बाद ही मिलेगा, बिहार में शिक्षकों को वेतन,क्यों?

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छुट्टी को लेकर और सख्त हुए केके पाठक,कैसे?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अब अपने स्कूल के प्रखंड मुख्यालय या विद्यालय के 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा, ताकि वे समय पर विद्यालय आ और जा सकें और स्कूलों में पढ़ाई सुचारु रूप से हो सके. इसके साथ ही शिक्षकों को पंद्रह किलोमीटर के दायरे में रहने का शपथ पत्र (एफिडेविट) भी देना होगा. इसके लिए शिक्षकों को 31 जनवरी तक का समय दिया गया है. शपथ पत्र जमा करने के बाद ही शिक्षकों का फरवरी माह का वेतन जारी किया जाएगा. इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों को इस आदेश से अवगत कराएं और इसका पालन सुनिश्चित कराएं.

छुट्टी को लेकर और सख्त हुए केके पाठक,कैसे?

बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने एक नया फरमान जारी कर शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है. उन्होंने सभी जिलों के डीएम को एक पत्र लिखकर स्कूलों के निरीक्षण और शिक्षकों की छुट्टी के संबंध में निर्देश दिया है. उन्होंने अपने पत्र में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर और सख्ती बरतने का आदेश देते हुए कहा कि अब वाट्सएप पर शिक्षकों के छुट्टी के आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे. छुट्टी का आवेदन शिक्षकों को भौतिक रूप से स्कूल में पहुंचाना होगा. इससे निरीक्षण करने जाने वाले पदाधिकारी यह देख सकेंगे कि आवेदन किस तारीख को दिया गया है और किस तिथि को वह स्वीकृत किया गया है.

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