लोक गायिका शारदा सिन्हा को बड़ी राहत, सेवा अवैध करार देने वाला सरकारी आदेश निरस्त
श्रीनारद मीडिया,स्टेट डेस्क
पटना: बिहार की जानी मानी लोकगायिका शारदा सिन्हा को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने शारदा सिन्हा सहित 15 अन्य रीडरों की सेवा को अवैध करार देने और पेंशन एवं अन्य बकाये राशि के भुगतान नहीं देने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद इन सभी लोगों की सेवा बनी रहेगी।
हाई कोर्ट के इस फैसले से शारदा सिन्हा सहित 15 अन्य रीडरों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि वे अपनी सेवा में पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।
दरअसल, इन 16 रीडरों की सेवा को बिहार सरकार ने 2023 में अवैध करार दिया था। सरकार का कहना था कि इनकी नियुक्ति बिना पद सृजन और विज्ञापन के की गई थी। इस आदेश के खिलाफ इन 16 रीडरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इन रीडरों की नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं है। सरकार ने बिना किसी आधार के उनकी सेवा को अवैध करार दिया है। इसलिए सरकार का यह आदेश निरस्त किया जाता है।
हाई कोर्ट के इस फैसले से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। सरकार को अब इन 16 रीडरों को पेंशन और अन्य बकाये राशि का भुगतान करना होगा।