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नियोजित शिक्षक जल्द होंगे राज्यकर्मी शिक्षा विभाग में तेजी से हो रहा कार्य : आनंद पुष्कर - श्रीनारद मीडिया

नियोजित शिक्षक जल्द होंगे राज्यकर्मी शिक्षा विभाग में तेजी से हो रहा कार्य : आनंद पुष्कर

नियोजित शिक्षक जल्द होंगे राज्यकर्मी शिक्षा विभाग में तेजी से हो रहा कार्य : आनंद पुष्कर

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मुख्यमंत्री के कहने पर सारण शिक्षक के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने नियमावली में संसोधन के लिए सुझाव दिया

श्रीनारद मीडिया, मनोज तिवारी, छपरा (बिहार):

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी श्री आनंद पुष्कर ने दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों की बहाली सफलता पूर्वक करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद प्रकट किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विकास की गति पकड़े हुए हैं ।

पहले चरण में भी 1 लाख 20000 शिक्षकों की बहाली की गई। और दूसरे चरण में करीबन एक लाख शिक्षक बहाल हुए हैं। इसके साथ-साथ सरकार ने बिहार में पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा देने की प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृत भी हो चुका है । शिक्षा के क्षेत्र में बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है ।

परंतु कुछ संशोधन बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 मे आवश्यक है । जिस संशोधन हेतु बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बात भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे स्वयं संशोधन हेतु सुझाव मुझसे मांगा था । जिसको मैंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री अनुपम कुमार जी को मुख्यमंत्री जी के कहने पर दिया हूं और हम शिक्षकों को संपूर्ण विश्वास भी है की बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सुझाव पर अवश्य विचार किया जाएगा और संशोधन भी होगा।

सुझाव निम्नलिखित है –

1. कंडिका 3 में अंकित प्रवधान की जगह नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे बशर्ते की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएं । ” प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

2 . विशिष्ट शिक्षकों का पद अस्थानान्तरणीय हो केवल वैसे शिक्षक जो काउंसलिंग के आधार पर ऐच्छिक स्थानांतरण के अवसर का लाभ लेना चाहते हो उन्हें स्थानांतरण की कंडिका 10 में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत ऐच्छिक स्थानांतरण करने का केवल प्रावधान होना चाहिए , ऐच्छिक जिला एवम् विद्यालय आवंटित नहीं होने पर कार्यरत विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में रहने देने का प्रावधान करना चाहिए।

3. कंडिका ‘ 4 ‘ मे जिलों का आवंटन सक्षमता परीक्षा में उनकी मेघा क्रमांक के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है ” के स्थान पर जिलों का आवंटन उनकी सेवा के कंडिका ‘7’ में वरीयता के लिए अंकित प्रावधानों के अनुसार करने का प्रावधान होना चाहिए ।

4. सभी शिक्षकों को सेवाकाल में पदोन्नति सुनिश्चित करने हेतु राज्यकर्मियों को देय ए. सी. पी. ( 10 वर्ष , 20 वर्ष , 30 वर्ष ) का लाभ प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधान कंडिका 9 में जोड़ा जाना चाहिए।

5. एक विद्यालय में सभी तरह के शिक्षकों की बीच विशिष्ट शिक्षक को सेवा के आधार पर वरीयता प्रदान किया जाना चाहिए ।

6. राज्य के सभी विद्यालयों को पूर्व की भांति 9:30 बजे से 4:00 तक का ही समय रहने दिया जाए।

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